For the best experience, open
https://m.punjabkesari.com
on your mobile browser.
Advertisement

पिछड़ा वर्ग के आरक्षण मामले में हाईकोर्ट का सुनवाई से इनकार

चुलकाना धाम मंदिर के प्रबंधन को अपने अधीन लेने की योजना को चुनौती दी गई

08:02 AM Jan 25, 2025 IST | Vikas Julana

चुलकाना धाम मंदिर के प्रबंधन को अपने अधीन लेने की योजना को चुनौती दी गई

पिछड़ा वर्ग के आरक्षण मामले में हाईकोर्ट का सुनवाई से इनकार

हरियाणा में आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक होने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका का निपटारा करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ही लेगा। मुरारी लाल गुप्ता मामले में हाईकोर्ट पहले ही स्थिति स्पष्ट कर चुका है। इसके खिलाफ अपील अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे में इस याचिका का औचित्य नहीं बनता। याचिका दाखिल करते हुए संस्था यूथ फॉर इक्वेलिटी ने कोर्ट को बताया कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट की कई पीठ और संवैधानिक पीठ तय कर चुकी हैं कि आरक्षण की कुल सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।

इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट में नौ जजों की खंडपीठ ने इस विषय को लेकर स्पष्ट आदेश जारी किया था। इस सबके बावजूद हरियाणा सरकार पिछड़ा वर्ग (सेवा में व शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण) अधिनियम 2016 लेकर आई थी। वहीं, एक दूसरे खबर की बात करें तो पानीपत जिले के समालखा स्थित प्राचीन श्री श्याम बाबा मंदिर, चुलकाना धाम को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में हरियाणा सरकार के खिलाफ याचिका दायर की गई है।

यह याचिका श्याम मंदिर सेवा समिति ने दायर की है, जिसमें सरकार के श्राइन बोर्ड गठन और मंदिर के प्रबंधन को अपने अधीन लेने की योजना को चुनौती दी गई है। समिति का दावा है कि वह 1982 से इस ऐतिहासिक मंदिर का प्रबंधन कर रही है। पहले यह एक छोटा मंदिर था, जिसे समिति ने विकसित कर प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बनाया।

साथ ही धर्मशालाओं का निर्माण व कई धर्मार्थ कार्य भी शुरू किए गए। समिति हरियाणा पंजीकरण एवं विनियमन अधिनियम, 2012 के तहत पंजीकृत है और सभी आवश्यक दस्तावेज नियमित रूप से अधिकारियों को प्रस्तुत करती रही है।

Advertisement
Advertisement
Author Image

Vikas Julana

View all posts

Advertisement
×