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यूपी में 24 फरवरी से हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं, सुरक्षा व्यवस्था सख्त

महाकुंभ के कारण 24 फरवरी की परीक्षा 9 मार्च को होगी

02:11 AM Feb 22, 2025 IST | IANS

महाकुंभ के कारण 24 फरवरी की परीक्षा 9 मार्च को होगी

यूपी में 24 फरवरी से हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं  सुरक्षा व्यवस्था सख्त

उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने शुक्रवार को शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) के लखनऊ स्थित शिविर कार्यालय में राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन किया, जहां से 24 फरवरी से शुरू होने वाली हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की ऑनलाइन निगरानी होगी। वहीं, महाकुंभ के चलते प्रयागराज में 24 फरवरी को होने वाली बोर्ड परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। अब यह परीक्षा 9 मार्च को होगी। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप इस वर्ष नकलविहीन परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं।

इस वर्ष प्रदेश में कुल 8,140 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 576 राजकीय, 3,446 अशासकीय सहायता प्राप्त और 4,118 स्ववित्त पोषित विद्यालय शामिल हैं। इनमें से 306 परीक्षा केंद्रों को अति संवेदनशील और 692 को संवेदनशील घोषित किया गया है। परीक्षा में अनुचित साधनों पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिए एसटीएफ और स्थानीय अभिसूचना इकाई को सक्रिय किया गया है।

परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी के लिए प्रत्येक परीक्षा कक्ष में दो वॉयस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरे, राउटर, डीवीआर और हाई-स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था की गई है। इससे परीक्षा की लाइव मॉनिटरिंग वेबकास्टिंग के माध्यम से की जाएगी। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए प्रश्न-पत्रों में केंद्रवार कोडिंग की गई है और उत्तर पुस्तिकाओं में विशेष सुरक्षात्मक उपाय जोड़े गए हैं।

इस वर्ष हाईस्कूल की परीक्षा में 27,32,216 छात्र और इंटरमीडिएट की परीक्षा में 27,05,017 छात्र शामिल होंगे। परीक्षा संचालन के लिए 8,140 केंद्र व्यवस्थापक, 8,140 बाह्य केंद्र व्यवस्थापक, 8,140 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 1,283 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 439 जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। इसके अलावा, 428 सचल दल और 75 राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए गए हैं।

माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने बताया कि परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

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