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कोर्ट का Haryana सरकार को आदेश, एक हफ्ते के अंदर खोला जाए Shambhu Border

04:09 PM Jul 10, 2024 IST | Shubham Kumar

Shambhu Border : पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ( Haryana and Punjab Highcourt ) ने शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि एक हफ्ते के अंदर बैरिकेडिंग हटा कर शंभू बॉर्डर को खोला जाए।

Highlights:

दरअसल, शंभू बॉर्डर पर किसानों का लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा है। इसके कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसी के चलते शंभू बॉर्डर के व्यापारियों ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया था।

सरकार एक हफ्ते में क्लियर कराये रोड- Haryana and Punjab Highcourt

उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बॉर्डर को खोलने की मांग की थी। इस याचिका में हरियाणा और केंद्र सरकार को पक्षकार बनाया गया था। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बुधवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को एक हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को कहा कि सरकार एक हफ्ते में रोड क्लियर करे। वहां से बैरिकेडिंग हटाए।

उन्हें दिल्ली की तरफ जाने की छूट दे देनी चाहिए- Haryana and Punjab Highcourt

हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि शंभू बॉर्डर पर स्थिति शांतिपूर्ण है। किसानों की मांग केंद्र सरकार से है। इसलिए उन्हें दिल्ली की तरफ जाने की छूट दे देनी चाहिए। बता दें कि शंभू बॉर्डर पिछले 5 महीने से बंद है। लोकसभा चुनाव से पहले किसान दिल्ली कूच करना चाहते थे। पंजाब के इन किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने यहां 7 लेयर की बैरिकेडिंग की थी।

इस आदेश से व्यापारियों को मिलेगा लाभ

वकील वासुदेव शांडिल्य ने बताया कि याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने जनहित में फैसला सुनाया और हरियाणा सरकार को एक हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर ( Shambhu Border ) को खोलने का आदेश दिया। हाई कोर्ट के आदेश से व्यापारियों को लाभ मिलेगा और उनका व्यापार फिर से शुरू हो सकेगा। शंभू बॉर्डर बंद होने से पंजाब और हरियाणा के बीच सीधी कनेक्टिविटी टूट गई थी। शंभू बॉर्डर खुलवाने की मांग को लेकर अंबाला के व्यापारियों ने भी दुकानें बंद कर रोष जताया था। व्यापारियों की मांग थी कि शंभू बॉर्डर को खोला जाए, ताकि वह पंजाब और दिल्ली बिना किसी परेशानी के आ-जा सकें।

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