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हिजाब पहनने वाली छात्राओं को वार्षिक द्वितीय पीयूसी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं : कर्नाटक के मंत्री

हिजाब पहनने वाली छात्राओं को कर्नाटक में महत्वपूर्ण वार्षिक द्वितीय पीयूसी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी, राज्य के शिक्षा मंत्री बी.सी. नागेश ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

02:45 PM Apr 19, 2022 IST | Desk Team

हिजाब पहनने वाली छात्राओं को कर्नाटक में महत्वपूर्ण वार्षिक द्वितीय पीयूसी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी, राज्य के शिक्षा मंत्री बी.सी. नागेश ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

हिजाब पहनने वाली छात्राओं को कर्नाटक में महत्वपूर्ण वार्षिक द्वितीय पीयूसी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी, राज्य के शिक्षा मंत्री बी.सी. नागेश ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, सभी छात्रों को यूनिफार्म के नियमों का पालन करना चाहिए, हिजाब पहनने वाली छात्राओं को अनुमति नहीं दी जाएगी।
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हिजाब विवाद के बीच एसएसएलसी (कक्षा 10) परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित करने के बाद, कर्नाटक सरकार राज्य में 22 अप्रैल से 18 मई तक महत्वपूर्ण द्वितीय पीयूसी परीक्षा आयोजित करने के लिए तैयार है। प्री-यूनिवर्सिटी शिक्षा विभाग की एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि परीक्षा के लिए 6,84,255 छात्रों ने नामांकन किया है।
हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा नहीं
विवाद फिर से उभरने की संभावना के बीच परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता वाली कर्नाटक उच्च न्यायालय की विशेष पीठ ने कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाले छात्रों की याचिका को खारिज कर दिया था। पीठ ने यह भी कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा नहीं है।
छात्रों के परीक्षा हॉल के अंदर मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध
विभाग ने कहा है कि परीक्षा 1,076 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। कुल 3,46,936 लड़के और 3,37,319 लड़कियां परीक्षा दे रही हैं। प्रायोगिक प्रयोगशाला परीक्षण 1,030 परीक्षा केंद्रों में आयोजित किए जाएंगे और 2,67,349 छात्र इसमें शामिल होंगे। छात्रों के परीक्षा हॉल के अंदर मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध है।
विभाग ने सुरक्षा को लेकर कोई चांस नहीं लेते हुए सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है और सभी परीक्षा कार्य पुलिस बंदोबस्त में कराए जाएंगे। परीक्षा केंद्रों के आसपास के 200 मीटर क्षेत्र को निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया जाएगा।
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