MP सरकार नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें: गृह मंत्री अमित शाह
गृह मंत्री ने नए कानूनों के कार्यान्वयन की प्रगति की मासिक समीक्षा का सुझाव दिया
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से राज्य में नए आपराधिक कानूनों का जल्द से जल्द 100 प्रतिशत कार्यान्वयन सुनिश्चित करने को कहा, साथ ही निर्देश दिए कि राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की जाए।
आदरणीय गृहमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए हम निरन्तर कार्यरत हैं। नागरिक अधिकारों के संरक्षण और आपराधिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई के प्रयासों के लिए सतत प्रयासरत हैं।
नए कानूनों का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सकें,… https://t.co/kNiRnzpzZY
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) January 17, 2025
गृह मंत्री अमित शाह ने दिया सुझाव
गृह मंत्री अमित शाह ने सुझाव दिया कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को तीन नए कानूनों को लागू करने की प्रगति की मासिक समीक्षा करनी चाहिए, मुख्य सचिव को हर 15 दिन में और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा करनी चाहिए। डीजीपी को सभी पुलिस कर्मियों को संवेदनशील बनाने का भी निर्देश दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि समय पर न्याय देना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
बैठक में शामिल थे कई वरिष्ठ अधिकारी
बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, बीपीआरएंडडी के महानिदेशक, एनसीआरबी के महानिदेशक और केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि तीनों नए आपराधिक कानूनों का सार एफआईआर दर्ज होने से लेकर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने तक तीन साल के भीतर न्याय देने के प्रावधान में निहित है। नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अब तक किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए गृह मंत्री ने राज्य में जल्द से जल्द उनके शत-प्रतिशत कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया।

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