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गृह मंत्रालय की नई पहल e-Zero FIR से साइबर अपराध पर लगेगी लगाम: अमित शाह

साइबर सुरक्षा में ई-जीरो एफआईआर का नया अध्याय

07:32 AM May 20, 2025 IST | IANS

साइबर सुरक्षा में ई-जीरो एफआईआर का नया अध्याय

गृह मंत्रालय की नई पहल e zero fir से साइबर अपराध पर लगेगी लगाम  अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई ई-जीरो एफआईआर पहल की शुरुआत की, जो साइबर अपराधों की त्वरित जांच में मदद करेगी। यह सिस्टम 10 लाख रुपए से अधिक के साइबर वित्तीय अपराधों को स्वतः एफआईआर में बदल देगा। दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया यह प्रयास जल्द ही पूरे देश में लागू होगा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) ने अभूतपूर्व गति से अपराधियों को पकड़ने के लिए नई ई-जीरो एफआईआर पहल शुरू की है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया, यह नया सिस्टम, एनसीआरपी या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दर्ज साइबर वित्तीय अपराधों को स्वतः एफआईआर में परिवर्तित करेगा। शुरू में यह 10 लाख रुपए से ऊपर की सीमा के लिए होगा। नया सिस्टम जांच में तेजी लाएगा, जिससे साइबर अपराधियों पर सख्ती हो सकेगी, और जल्द ही इसका विस्तार पूरे देश में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार साइबर-सुरक्षित भारत बनाने के लिए साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत कर रही है।

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केंद्रीय मंत्री ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) की हाल की समीक्षा बैठक में साइबर वित्तीय अपराधों के पीड़ितों को गंवाए हुए धन को वापस हासिल करने में आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इस पहल को लागू करने के निर्देश दिए थे। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) और राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 ने साइबर वित्तीय अपराधों से संबंधित शिकायतों की आसान रिपोर्टिंग और त्वरित कार्रवाई को सक्षम बनाया है। शुरू की गई नई प्रक्रिया में आई4सी के एनसीआरपी सिस्टम, दिल्ली पुलिस के ई-एफआईआर सिस्टम और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस) का एकीकरण शामिल है।

अब एनसीआरपी और हेल्पलाइन नंबर 1930 पर 10 लाख रुपए से अधिक की वित्तीय हानि से संबंधित शिकायतें अपने-आप दिल्ली के ई-क्राइम पुलिस स्टेशन में जीरो एफआईआर के रूप में दर्ज होंगी। इसे तुरंत संबंधित क्षेत्रीय साइबर अपराध थानों को भेजा जाएगा। शिकायतकर्ता तीन दिन के भीतर साइबर अपराध थाने में जाकर जीरो एफआईआर को नियमित एफआईआर में परिवर्तित कर सकते हैं।

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