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पुराना घर बेचकर खरीद रहे हैं नया मकान, इन बातों का रखें ख्याल, टैक्स पर मिलेगी छूट

11:42 AM May 25, 2024 IST | Aastha Paswan
पुराना घर बेचकर खरीद रहे हैं नया मकान  इन बातों का रखें ख्याल  टैक्स पर मिलेगी छूट

Home Tax: क्या आप भी पुराना घर बेच कर नया घर खरीदन क तैयारी कर रहें हैं? अगर हां तो यह खबर आपके लिए ही है। टैक्‍स कानून अपने करदाताओं से टैक्‍स वसूलने के साथ उन्‍हें तमाम तरह की टैक्‍स छूट का भी अवसर देता है। ऐसा ही एक कानून है धारा 54 के तहत जिसमें पुराना मकान बेचकर नया खरीदने या बनवाने पर मुनाफे की राशि पर टैक्‍स छूट दी जाती है।

ऐसे खरीदें नया घर

टैक्‍स ऐसी फांस है जिसमें जरा सी चूक लाखों का नुकसान करा सकती है। देश में बहुत से लोग हैं जो अपना पुराना मकान बेचकर नया खरीदते हैं या फिर दूसरी जगह नया मकान बनवाते हैं। अब ये बात तो सभी को पता है कि पुराना मकान बेचने पर आपको ज्‍यादा कीमत मिलती है, जो मुनाफे के रूप में होती है। अगर आपको मुनाफा हुआ है तो इस पर टैक्‍स भी चुकाना पड़ता है। लेकिन, इनकम टैक्‍स कानून आपको टैक्‍स बचाने का मौका भी देता है, अगर आप पुराना मकान बेचकर दूसरा आवासीय मकान बनाते या खरीदते हैं। हालांकि, इसके लिए आपको कुछ डेडलाइन और नियमों का ध्‍यान रखना जरूरी होगा. अगर इस नियम की जानकारी नहीं है और आप चूक गए तो लाखों रुपये का टैक्‍स चुकाना पड़ सकता है।

टैक्स के लिए जारी धारा

दरअसल, इनकम टैक्‍स कानून की धारा 54 के तहत पुराना मकान बेचने पर जो प्रॉफिट होता है, उस पर दूसरा मकान खरीदने या बनवाने पर टैक्‍स छूट दिए जाने का प्रावधान है। हाल में इनकम टैक्‍स अपीलीय ट्रिब्‍यूनल (ITAT) ने एक फैसले में कहा है कि करदाता को सेक्‍शन 54 के तहत टैक्‍स छूट क्‍लेम करते समय यह ध्‍यान रखना चाहिए कि उसने मकान कब खरीदा या बनवाया है। अगर यह इनकम टैक्‍स कानून की तय सीमा के भीतर नहीं है तो फिर टैक्‍स छूट नहीं दी जाएगी. इसमें ध्‍यान देने वाली बात ये है कि टैक्‍स छूट के लिए समय की गणना मकान के पजेशन से होगी न कि उसके एग्रीमेंट से।

छूट के लिए क्‍या ध्‍यान रखना जरूरी

ऊपर दिए उदाहरण से आप अपने मुनाफे पर लगने वाले टैक्‍स को तो समझ गए होंगे। अब हम इस टैक्‍स को बचाने का गणित बताते हैं। जैसा कि इनकम टैक्‍स की धारा 54 में लिखा है और हाल में ITAT ने भी अपने फैसले में कहा है कि अगर पुराना मकान बेचने के एक साल पहले ही आपने कोई नया मकान खरीदा है, भले ही वह अंडर कंस्‍ट्रक्‍शन है, तो आपको पुराने मकान से होने वाले मुनाफे पर टैक्‍स नहीं देना होगा।

लेकिन, यह जरूरी है कि नया मकान खरीदने की अवधि पुराना मकान बेचने से ठीक एक साल (365 दिन) के भीतर की ही होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप मकान बेचने के 2 साल के भीतर भी नया मकान खरीदते हैं तो भी आपको धारा 54 के तहत LTCG टैक्‍स चुकाने से छूट मिल जाएगी।

नोट – इस खबर में दी गयी जानकारी निवेश के लिए सलाह नहीं है। ये सिर्फ मार्किट के ट्रेंड और एक्सपर्ट्स के बारे में दी गयी जानकारी है। कृपया निवेश से पहले अपनी सूझबूझ और समझदारी का इस्तेमाल जरूर करें। इसमें प्रकाशित सामग्री की जिम्मेदारी संस्थान की नहीं है। 

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