Assam government का बड़ा फैसला, बिल जमा हो या नहीं...हॉस्पिटल 2 घंटे से अधिक डेड बॉडी नहीं रख सकेंगे
Assam government : असम सरकार ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सरकार ने बताया कि मंत्रिमंडल ने जनता के हित को देखते हुए कई अहम फैसले लिए हैं। इनमें से एक फैसला काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकार ने आदेश दिया है कि अब किसी भी प्राइवेट अस्पताल को मरीज के शव को 2 घंटे से अधिक तक अपने कब्जे में नहीं रख सकते हैं। भले ही परिवार की तरफ से इलाज का बिल न चुकाया गया हो।
सीएम बिस्वा सरमा ने खुद दी जानकारी
असम सरकार (Assam government) ने अपने फैसले में आगे बताया कि प्रदेश में चल रहे मानव-हाथी संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए 8 जिलों में एक नई योजना शुरू की जाएगी। सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने यह जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। उन्होंने आगे बताया कि मंत्रिमंडल के साथ हुई बैठक में बच्चों के एजुकेशन से लेकर वर्तमान में चल रहे असम-हाथी संघर्ष, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि को देखते हुए कई अहम फैसले लिए गए हैं।
हेल्पलाइन नंबर जारी
सीएम बिस्वा सरमा ने आगे कहा कि अगर डेड बॉडी को देर तक रखने की कोशिश अस्पताल की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। सरकार एक 24×7 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 104 स्थापित करेगी और परिवार इस नंबर पर शव न मिलने से जुड़ी समस्या बताएंगे। (Assam government) उन्होंने आगे बताया कि इस मामले की सूचना तुरंत जिला स्वास्थ्य अधिकारी, स्थानीय पुलिस और अस्पताल शिकायत प्रकोष्ठ को दी जाएगी।
दोषी अस्पतालों पर गिरेगी गाज
सीएम बिस्वा ने आगे कहा कि इन मामलों में लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। (Assam government) अगर अस्पताल गलत तरीके से शव को रखेगा तो उसपर भी शख्त कार्रवाई होगी और साथ में दोषी अस्पतालों का अस्पतालों का लाइसेंस 3-6 महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि दोबारा अपराध करने पर उनका पंजीकरण भी स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है।