Tax पर पाना चाहते हैं छूट, अपनाएं ये उपाय
HRA के लिए किराए की रसीद जमा कर Tax बचाएं
08:28 AM Jan 04, 2025 IST | Aastha Paswan
धारा 80C का लाभ न लेना: PPF, ELSS, NSC में निवेश करें.
HRA का उपयोग न करनाः किराए की रसीद जमा करें.
स्वास्थ्य बीमा की अनदेखी: धारा 80D के तहत छूट लें.
वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूटः अधिक प्रीमियम छूट का फायदा लें.
NPS का लाभ न लेनाः धारा 80CCD (1B) के तहत छूट पाएं.
सीमा का पूरा उपयोग न करना: ₹1.5 लाख तक निवेश करें.
दस्तावेज जमा न करनाः छूट के लिए प्रमाण जमा करें.
अंत समय में योजनाः जल्दी टैक्स प्लानिंग शुरू करें.
रिटायरमेंट योजनाः NPS से टैक्स और रिटायरमेंट लाभ लें.
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