हरियाणा में बेटियों की शादी पर मिलेगा ₹51,000 का शगुन, ऐसे करें आवेदन
हरियाणा सरकार ने गरीब और पिछड़े वर्ग के परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता देने वाली मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी की है। अब पिछड़ा वर्ग के परिवारों को बेटी की शादी के अवसर पर ₹51,000 रुपये का कन्यादान मिलेगा, जो पहले ₹41,000 था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। इससे उन परिवारों को लाभ मिलेगा जिनकी वार्षिक आय ₹1.80 लाख या उससे कम है।
मुख्य बिंदु
शगुन राशि में ₹10,000 की बढ़ोतरी
पिछड़े वर्ग के लिए नई राशि ₹51,000
आवेदन के लिए वेबसाइट: shadi.edisha.gov.in
विवाह के 6 माह के भीतर पंजीकरण अनिवार्य
किन्हें मिलेगा लाभ?
पिछड़ा वर्ग के बीपीएल परिवारों को
खिलाड़ी महिलाएं (स्वयं की शादी पर)
दिव्यांग दंपती – यदि पति या पत्नी में कोई एक दिव्यांग हो
दोनों दिव्यांग नवविवाहित दंपती
विधवा, तलाकशुदा, अनाथ और बेसहारा महिलाओं के पुनर्विवाह पर (यदि पहले योजना का लाभ न लिया हो)
इसके अलावा, अनुसूचित जाति (SC), विमुक्त जाति और टपरीवास समुदायों को पहले से ही ₹71,000 की शगुन राशि दी जा रही है।
कैसे करें आवेदन?
सबसे पहले जाएं: shadi.edisha.gov.in
वहां पर नया आवेदन फॉर्म भरें
आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें:
आय प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
आधार कार्ड
विवाह प्रमाण पत्र (6 महीने के भीतर पंजीकृत)
बैंक खाता विवरण