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हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारवास

कौसर को भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर बीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। 

07:35 PM Mar 08, 2019 IST | Desk Team

कौसर को भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर बीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। 

बिहार में बांका जिले की एक सत्र अदालत ने हत्या के मामले में आज एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम लाल शर्मा ने यहां मामले में दोनो पक्षों की दलीले सुनने के बाद जिले के बाराहाट थाना क्षेत्र के खड़हिरा गांव निवासी और अभियुक्त मोहम्मद कौसर को भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर बीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।

आरोप के अनुसार, 25 मई 2016 को दोषी ने अपने छह अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर मोहम्मद कौमिल की कुल्हाड़ मारकर हत्या कर दी। घटना का कारण आपसी विवाद बताया जाता है। इस संबंध में मृतक के भाई मोहम्मद मुराद ने सात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी है। मामले के छह अन्य अभियुक्त अब भी फरार है।

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