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Income Tax Department ने टैक्सपेयर्स को किया सावधान, लोग मैसेज को समझ बैठे नोटिस

08:40 AM Dec 28, 2023 IST | Nisha Pathak

Income Tax Department Message: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कई टैक्सपेयर्स को मैसेज भेज रहा है। कई लोग इन मैसेज को नोटिस समझ रहे हैं जबकि यह एक तरह की सलाह है। आयकर विभाग ने इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 है। अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आप 31 दिसंबर तक पेनल्टी के साथ रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

भेजे गए मैसेज का मतलब

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आयकर विभाग हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन को लेकर कई करदाता को मैसेज भेज रहे हैं। विभाग एसएमएस के जरिये करदाता को सालह दे रहा है। कई लोग इस मैसेज को नोटिस समझ रहे हैं जबकि आपको बता दें कि यह नोटिस नहीं है ब्लकि विभाग द्वारा सलाह दिया जा रहा है। विभाग करदाता को समय पर रिवज्ड रिटर्न फाइल करने की सलाह दे रहा है। विभाग ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि टैक्सपेयर्स विभाग के अधिकारिक पोर्टल पर फीडबैक ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके अलावा करदाता रिटर्न को संशोधित भी कर सकते हैं।

ITD का मैसेज

अगर आपके पास भी आईटीडी (ITD) का मैसेज आया है तो आपको सबसे पहले एआईएस (AIS) निकालना होगा। इसके बाद आप एआईएस को रिटर्न से मैच करें। कोई मिसमैच होता है तो आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आप आयकर विभाग के अधिकारिक पोर्टल पर Compliance Portal पर जवाब दे सकते हैं।

Compliance Portal पर जवाब देने के लिए आपको ई-फाइलिंग पोर्टल (www.incometax.gov.in/) पर लॉग-इन करना है। इसके बाद आपको पेंडिंग एक्शन पर जाकर Compliance को सेलेक्ट करना है। अब आप यहां 'e-Campaign Tab'पर क्लिक करने के बाद हाई-वैल्यू ट्रांजेक्शन शो होगा। यहां आप इन ट्रांजेक्शन के लिए जवाब डाल सकते हैं।

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