टॉप न्यूज़भारतविश्वराज्यबिजनस
खेल | क्रिकेटअन्य खेल
बॉलीवुड केसरीराशिफलSarkari Yojanaहेल्थ & लाइफस्टाइलtravelवाइरल न्यूजटेक & ऑटोगैजेटवास्तु शस्त्रएक्सपलाइनेर
Advertisement

आयकर विभाग ने ग्रासिम इंडस्ट्रीज से मांगा 5,872 करोड़ का कर

आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने कहा कि उसे आयकर विभाग से 5,872.13 करोड़ रुपये का कर मांग नोटिस मिला है।

12:22 PM Mar 17, 2019 IST | Desk Team

आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने कहा कि उसे आयकर विभाग से 5,872.13 करोड़ रुपये का कर मांग नोटिस मिला है।

नई दिल्ली : आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने कहा कि उसे आयकर विभाग से 5,872.13 करोड़ रुपये का कर मांग नोटिस मिला है। कर मांग आदित्य बिड़ला नुवो और आदित्य बिड़ला फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ ग्रासिम इंडस्ट्रीज के विलय के मामले में की गई है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि कंपनी को 15 मार्च 2019 को आयकर विभाग के उपायुक्त की ओर से जारी आदेश मिला है, जिसमें लाभांश वितरण कर और ब्याज समेत कुल 5,872.13 करोड़ रुपये की मांग की गई है।

Advertisement

कंपनी ने कहा कि उपरोक्त आदेश कानूनन तर्कसंगत नहीं है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने कहा कि कंपनी द्वारा आदेश के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा रही है। कंपनी ने कहा कि डीसीआईटी ने 11 फरवरी 2019 को कारणा बताओ नोटिस जारी किया था उसके बाद एक मार्च 2019 को इसे फिर भेजा गया।

इसमें आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115- ओ को धारा 115- क्यू के साथ जोड़ते हुये पूछा गया है कि आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड द्वारा ग्रासिम इंडस्ट्रीज के शेयर धारकों को इक्विटी शेयरों के आवंटन पर क्यों न इन प्रावधानों को लागू किया जाये।

Advertisement
Next Article