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जब Income Tax का आए SMS और ईमेल, टैक्सपेयर्स हो जाएं सावधान

10:32 AM Mar 12, 2024 IST | Aastha Paswan
जब income tax का आए sms और ईमेल  टैक्सपेयर्स हो जाएं सावधान

Income Tax: टैक्सपेयर्स सावधान हो जाएं क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लोगों को ईमेल और SMS भेज रहा है। पढ़िए क्यों और क्या हैं इसके मायने।

Highlights

  • टैैक्स देने वाले सावधान
  • अब पर सकती है मुसीबत
  • Income Tax भेज रहा SMS

Income Tax Department ने उन टैक्सपेयर्स को ईमेल और SMS भेजना शुरू कर दिया है, जिनका चालू कारोबारी साल के दौरान जमा किया गया टैक्स वित्तीय लेनदेन के अनुसार नहीं है। दरअसल, विभाग एक ई-कैंपेन चला रहा है, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों या संस्थाओं को वित्तीय लेनदेन के बारे में ईमेल और SMS के माध्यम से जानकारी देना है, जिससे वह टैक्स लायबिलिटी की ठीक से कैलकुलेशन कर 15 मार्च से पहले बकाया एडवांस टैक्स जमा कर सकें। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने कहा कि आयकर विभाग को कारोबारी साल 2023-24 के दौरान व्यक्तियों या संस्थाओं की तरफ से किए गए विशेष वित्तीय लेनदेन पर कुछ जानकारी प्राप्त हुई है।

इन टैक्सपेयर्स को मिल रहा है नोटिस

CBDC ने आगे कहा कि चालू कारोबारी साल के दौरान अब तक जमा किए किए टैक्स के एनालिसिस के आधार पर, विभाग ने ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं की पहचान की है, जहां कारोबारी साल 2023-24 (AY 2024-25) के लिए टैक्सेज का भुगतान उनकी तरफ से किए गए वित्तीय लेनदेन से मेल नहीं खा रहा है. बयान कहा गया है कि यह टैक्सपेयर्स के लिए नियमों को आसान बनाने और उनके लिए सर्विसेज को बढ़ाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने की दिशा में विभाग की एक और पहल है. आयकर विभाग अलग-अलग सोर्सेज से टैक्सपेयर्स के विशेष वित्तीय लेनदेन की जानकारी प्राप्त करता है।

पारदर्शिता बढ़ाने और वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस को बढ़ावा देने के लिए यह जानकारी एनुअल इनफार्मेशन स्टेटमेंट (AIS) मॉड्यूल में दिखाई देती है और व्यक्तियों एवं संस्थाओं को पढ़ने के लिए भी उपलब्ध है. इस एनालिसिस को करने के लिए AIS में 'Significant Transactions' की वैल्यू का इस्तेमाल किया गया है. Significant Transactions की डिटेल्स देखने के लिए, व्यक्ति/संस्थाएं अपने ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉग इन कर सकते हैं और कंप्लायंस पोर्टल पर जा सकते हैं. इस पोर्टल पर, Significant Transactions देखने के लिए ई- कैंपेन टैब पर क्लिक करना होगा, जो व्यक्ति या संस्थाएं ई-फाइलिंग वेबसाइट पर रजिस्टर्ड नहीं हैं, उन्हें पहले खुद का रजिस्ट्रेशन करना होगा।

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