सांसद Sanjay Singh व सपा नेता अनूप संडा के खिलाफ अदालत ने जारी किया गैर जमानती वारंट
Sanjay Singh: सुलतानपुर में स्थानीय सांसद/विधायक अदालत ने दो दशक से अधिक पुराने एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह तथा समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व विधायक अनूप संडा समेत छह दोषियों के खिलाफ मंगलवार को गैर जमानती वारंट जारी किया।
23 वर्ष से अधिक पुराना है यह मामला
संजय सिंह के अधिवक्ता मदन प्रताप सिंह ने बताया कि सांसद/विधायक अदालत के विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा ने 23 वर्ष पुराने मामले में संजय सिंह और अनूप संडा समेत सभी छह आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए और मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तारीख मुकर्रर की। अभियोजन पक्ष के अनुसार, करीब 23 साल पहले बिजली, पानी समेत अन्य जनसमस्याओं को लेकर सड़क जाम कर प्रदर्शन करने के मामले में एक विशेष अदालत ने 11 जनवरी 2023 को सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें तीन-तीन माह के कारावास की सज़ा सुनाई थी और उनपर डेढ़-डेढ़ हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।
अदालत ने अपील निरस्त करते हुए उनकी सजा को कायम रखा है
इस आदेश के खिलाफ ही दोषियों ने सांसद/विधायक अदालत में अपील दाखिल की थी। विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय ने बताया कि सुलतानपुर की सांसद/विधायक अदालत ने इस मामले में दोषी ठहराए जा चुके आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह और समाजवादी पार्टी (सपा) नेता अनूप संडा समेत छह दोषियों की अपील निरस्त करते हुए उनकी सजा को कायम रखा है।
पांडेय ने बताया कि दोषियों की अपील पर सुनवाई करते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश (सांसद/विधायक) ने छह अगस्त को यह आदेश दिया था।
उन्होंने बताया कि 19 जून 2001 को बिजली आपूर्ति की बदहाली के विरोध में तत्कालीन लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के नेता (पूर्व विधायक) अनूप संडा के नेतृत्व में शहर की सब्जी मंडी के निकट ऊपरगामी पुल के पास धरना प्रदर्शन किया गया था जिसमें संजय सिंह, पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव, पूर्व सभासद विजय, संतोष व सुभाष चौधरी आदि शामिल हुए थे।
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