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आरोपी शाहजहां शेख नहीं रह सकता फरार, साथ नहीं दे सकती ममता सरकार- संदेशखाली केस पर HC ने ममता सरकार को लगाई लताड़

03:05 PM Feb 20, 2024 IST
shahjaha sheikh
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Sandeshkhali Case: पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में संदेशखाली से जुड़े मामले को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार को हाईकोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी शाहजहां शेख फरार नहीं रह सकता है और बंगाल सरकार उसका साथ नहीं दे सकती है।

 

Highlights

 

शाहजहां शेख कानून को ठेंगा नहीं दिखा सकता है

कानूनी मामलों से जुड़ी खबरें देने वाली न्यूज वेबसाइट 'लाइव लॉ' की रिपोर्ट के मुताबिक, मामले की हियरिंग के दौरान चीफ जस्टिसटीएस शिवगणनम ने यह भी बताया, "हम आरोपी को सरेंडर करने के लिए कहेंगे। वह कानून को ठेंगा नहीं दिखा सकता है " हाईकोर्ट के मुताबिक, "वह (आरोपी शेख) सिर्फ लोगों के प्रतिनिधि हैं। वह लोगों के अच्छा काम करने के बाध्य हैं " चीफ जस्टिस आगे बोले- शुरुआती तौर पर ऐसा लगता है कि शाहजहां शेख ने लोगों को नुकसान किया है। अपराध करने के बाद वह भाग रहा है।

संदेशखाली के लोगों ने शाहजहां शेख पर लगाए गंभीर आरोप

संदेशखाली के लोगों ने पिछले कुछ हफ्तों में टीएमसी के नेता शाहजहां शेख और उसके सहयोगियों के खिलाफ आवाज मुखर की थी। लोगों का आरोप है कि शाहजहां शेख और उसके साथियों ने उनकी जमीनें हड़पीं और उगाही की। सूबे में इस बीच पूरे मसले पर जमकर सियासत भी तेज दिखी। बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाने का प्रयास किया और ममता सरकार पर आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल के नेताओं की ओर से संदेशखाली में महिलाओं का यौन शोषण किया गया है।

महीनेभर से फरार है TMC नेता शाहजहां शेख

दरअसल, पश्चिम बंगाल के संदेशखाली के पास प्रवर्तन निदेशालय (ED) का दस्ता लगभग महीने भर पहले भ्रष्टाचार के मामले में टीएमसी से नाता रखने वाले आरोपी शाहजहां शेख के घर पर छापेमारी के लिए पहुंचा था। तब टीम पर भीड़ ने हमला बोल दिया था और उसके बाद से ही शाहजहां शेख फरार चल रहा है।

 

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