NEET-UG पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन, CBI ने पटना AIIMS के तीन छात्रों को हिरासत में लिया
CBI ने NEET-UG प्रश्नपत्र लीक मामले में एम्स पटना के तीन छात्रों से पूछताछ की है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। जिन छात्रों से पूछताछ की गई है, उनके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि CBI ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर के 2017 बैच के सिविल इंजीनियर पंकज कुमार उर्फ आदित्य को मंगलवार को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि कुमार ने हजारीबाग में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के ट्रंक से NEET-UG का प्रश्नपत्र चुराया था।
- CBI ने NEET-UG प्रश्नपत्र लीक मामले में एम्स पटना के तीन छात्रों से पूछताछ की है
- जिन छात्रों से पूछताछ की है, उनके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है
- CBI ने जिसने पेपर चुराने में की मदद थी उसको भी गिरफ्तार किया
मामले में CBI ने छह FIR दर्ज कीं
अधिकारियों के मुताबिक, बोकारो निवासी कुमार को पटना से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि CBI ने राजू सिंह नामक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है, जिसने कथित तौर पर पेपर चुराने में कुमार की मदद की थी। राजू सिंह को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया। मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही सीबीआई ने छह प्राथमिकी दर्ज की हैं। बिहार में दर्ज प्राथमिकी प्रश्नपत्र लीक होने से संबंधित है, जबकि गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में दर्ज शेष प्राथमिकी अभ्यर्थियों के स्थान पर किसी और के परीक्षा देने और धोखाधड़ी से संबंधित हैं।
इस साल यह परीक्षा 5 मई को हुई थी आयोजित
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के संदर्भ के आधार पर एजेंसी की अपनी प्राथमिकी, नीट-स्नातक 2024 में कथित अनियमितताओं की ‘व्यापक जांच’ से संबंधित है।
नीट-यूजी का आयोजन एनटीए द्वारा सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए किया जाता है। इस साल यह परीक्षा पांच मई को 571 शहरों के 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिनमें 14 विदेशी शहर भी शामिल थे। इस परीक्षा में 23 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट आज इस साल 5 मई को आयोजित NEET-UG 2024 परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ आज मामले की सुनवाई करेगी। 15 जुलाई को, शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं को केंद्र और एनटीए द्वारा दायर हलफनामों पर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने का समय देने के लिए सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी थी। आदेश में कहा गया कि मामले में कुछ पक्षों को केंद्र और एनटीए द्वारा दायर हलफनामे नहीं मिले हैं और उन्हें बहस से पहले अपनी प्रतिक्रिया तैयार करने की जरूरत है। 11 जुलाई को, केंद्र सरकार ने मामले में एक हलफनामा दायर किया जिसमें NEET-UG 2024 परीक्षा में किसी भी तरह की सामूहिक गड़बड़ी से इनकार किया गया। हलफनामे में केंद्र ने कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा किए गए डेटा विश्लेषण से पता चलता है कि न तो बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का कोई संकेत है और न ही उम्मीदवारों के एक स्थानीय समूह को लाभ होने का जिससे असामान्य अंक आए हैं।
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