कल शाम से थम जाएगा प्रचार, प्रथम चरण के चुनाव को लेकर 48 घंटों के लिए दिशा-निर्देश जारी
Lok Sabha Election 1st Phase Polling: लोकसभा चुनाव में महज दो दिन का समय रह गया है। पहले चरण में देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इसके लिए अंतिम 48 घंटे को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि राजस्थान में लोकसभा आम चुनाव-2024 के प्रथम चरण में मतदान के अंतिम 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार गतिविधियां बुधवार शाम 6 बजे से थम जाएंगी।
गुप्ता ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अनुसार इन लोकसभा क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटों की अवधि 17 अप्रैल को सायं 6 बजे से आरंभ होकर मतदान समाप्ति अवधि 19 अप्रैल को सायं 6 बजे तक प्रभावी रहेगी।
पहले चरण में लोकसभा की 102 सीट पर वोटिंग होगी. उनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्ष्यद्वीप, जम्मू कश्मीर के उधमपुर, छत्तीसगढ़ की बस्तर, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, और सिक्किम की एक-एक सीट पर वोटिंग होगी. इसके अलावा पहले चरण में मेघालय की शिलोंग और तुरा सीट पर भी वोटिंग होगी. मणिपुर की 2 सीट पर और राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझूनूं, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली-धौलपुर, दौसा और नागौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 19 अप्रैल को मतदान होगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस अवधि के दौरान अंतरराज्यीय सीमाएं भी सील रहेंगी। साथ ही इन क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध के साथ सूखा दिवस रहेगा। ओपिनियन पोल या अन्य पोल सर्वे के प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही, एग्जिट पोल के परिणामों को समाचार पत्रों में प्रकाशित या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित करना अथवा अन्य किसी तरीके से प्रचार-प्रसार करने पर भी पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। एग्जिट पोल पर यह प्रतिबन्ध लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान दिवस 1 जून को शाम 6:30 बजे तक जारी रहेगा।
इन 48 घंटों तक ऐसी होगी स्थिति-
- प्रथम चरण के चुनाव से सम्बंधित सिनेमा, चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन नहीं करेगा।
- कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा। कोई व्यक्ति यदि इन उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो दो वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों सजा होगी।
- निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा।
- निर्वाचन मशीनरी और पुलिस प्रशासन सुनिश्चित करेंगे कि सामुदायिक केंद्रों, धर्मशालाओं, गेस्ट हाऊस, लॉज, होटलों आदि में ठहरे हुए बाहरी व्यक्तियों की जानकारी और सत्यापन किया जाए तथा बाहर से आने वाले वाहनों पर भी निगरानी रखी जाए।
इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होगा. पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटिंग होगी. दूसरा चरण में 26 अप्रैल को, तीसरा 7 मई को, चौथा 13 मई को, पांचवां 20 मई को, छठा 25 मई को और सातवां चरण 1 जून को होगा. वोटों की गिनती 4 जून को होगी.