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केंद्र सरकार जल्द पेश कर सकती है 'One Nation-One Election Bill'

10:10 PM Sep 15, 2024 IST
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One Nation-One Election Bill: ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ जल्द ही हकीकत बन सकता है, क्योंकि भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) केंद्र में अपने मौजूदा कार्यकाल के दौरान इस विधेयक को पेश करेगा।

तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन पूरे होने से ठीक पहले आई रिपोर्ट

गौरतलब है कि यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन पूरे होने से ठीक पहले आई है। 9 जून को शपथ लेने वाले पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के पांच दिन बाद शपथ ली थी। एक राष्ट्र एक चुनाव भाजपा के लोकसभा चुनाव घोषणापत्र में प्रमुख वादों में से एक रहा है। इस साल लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान भी प्रधानमंत्री ने सभी से एक साथ चुनाव कानून के लिए एक साथ आने का अनुरोध किया था।

पीएम मोदी ने चुनाव चक्र को छोटा करने की कह चुके हैं बात

पीएम मोदी ने कहा था, “मैं सभी से एक साथ मिलकर ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ के संकल्प को हासिल करने का अनुरोध करता हूं, जो समय की मांग है।”लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया टुडे टीवी से खास बातचीत में भी पीएम मोदी ने चुनाव चक्र को छोटा करने की वकालत की थी और कहा था कि पूरे पांच साल के कार्यकाल में राजनीति हावी नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा था, “मैं हमेशा कहता हूं कि चुनाव सिर्फ तीन या चार महीने के लिए होने चाहिए। राजनीति पूरे पांच साल नहीं करनी चाहिए।” उन्होंने कहा था कि इससे “लॉजिस्टिक्स खर्च में बचत होगी।”

समिति ने एक साथ चुनाव कराने के लिए कोई अवधि नहीं तय की है

उन्होंने कहा, “हमने एक आयोग का गठन किया है। आयोग की रिपोर्ट आ गई है। हम रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं। इसका अध्ययन करने के बाद इसमें से कार्रवाई योग्य बिंदु निकलेंगे। हमारी प्रतिबद्धता है और यह प्रतिबद्धता सिर्फ राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं है। यह देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।” पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुआई वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने मार्च में प्रस्ताव दिया था कि पहले कदम के तौर पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराए जाने चाहिए। समिति ने आगे सिफारिश की थी कि स्थानीय निकाय चुनाव 100 दिनों के भीतर होने चाहिए, ताकि पूरे देश में एक साथ चुनाव चक्र सुनिश्चित हो सके। हालांकि, समिति ने एक साथ चुनाव कराने के लिए कोई अवधि निर्दिष्ट नहीं की।

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