दिल्ली HC ने केजरीवाल की पत्नी को दो वोटर ID कार्ड रखने के मामले में ट्रायल कोर्ट के समन पर लगाई रोक
दिल्ली हाई कोर्ट से मुख्यमंत्री केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को दो वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में राहत दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक लगा दी है। बीजेपा नेता हरीश खुराना ने आरोप लगाया था कि सुनीता केजरीवाल के पास दो वोटर कार्ड है, जिसमें एक उत्तरप्रदेश के साहिबाबाद और दूसरा दिल्ली के चांदनी चौक के पर है। ट्रायल कोर्ट ने 28 अगस्त 2023 को सुनीता को समन जारी किया गया था।
आदेश पर रोक 1 फरवरी 2024 तक लागू रहेगी
जस्टिस अमित बंसल की बेंच ने सुनीता केजरीवाल को समन जारी करने के आदेश पर रोक लगाने का फैसला किया और कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक का आदेश 1 फरवरी 2024 तक लागू रहेगा, जब मामले की अगली सुनवाई होगी, वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन सुनीता केजरीवाल की ओर से पेश हुईं और कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अपराध तभी बनता है जब कोई व्यक्ति गलत घोषणा प्रस्तुत करता है और इस मामले में, शिकायतकर्ता ने रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं रखा है जो साबित करता हो कि गलत घोषणा की गई थी।
भाजपा नेता हरीश खुराना ने दायर की थी शिकायत
इस साल की शुरुआत में 29 अगस्त को तीस हजारी जिला अदालत ने दिल्ली भाजपा नेता हरीश खुराना द्वारा दायर एक शिकायत पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया था। यह मामला 2019 में हरीश खुराना ने दायर किया था। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरजिंदर कौर ने गवाही की शिकायत और गवाहों पर विचार करने के बाद सुनीता केजरीवाल को समन जारी किया है। उन्हें 18 नवंबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है।
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