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सीएए लागू होने के बाद सुरक्षा चिंताओं के बीच दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में फ्लैग मार्च किया

03:48 PM Mar 12, 2024 IST
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CAA: नागरिकता संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन के बाद दिल्ली पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल राष्ट्रीय राजधानी में सतर्कता बरत रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय अर्धसैनिक बल के साथ मिलकर मंगलवार को दिल्ली के जगत पुरी और खुरेजी खास इलाकों में फ्लैग मार्च किया।

Highlights

क्या बोले शाहदरा के डीसीपी विष्णु शर्मा

शाहदरा के डीसीपी विष्णु शर्मा ने कहा कि पुलिस राजधानी में होने वाली हर घटना पर कड़ी नजर रख रही है और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों के साथ स्थानीय पुलिस पूरी राजधानी में निगरानी कर रही है। उन्होंने आगे कहा "सोमवार को गृह मंत्रालय ने CAA के नियमों को अधिसूचित किया है। शांति समिति की बैठकें आयोजित की गई हैं, और बताया गया है कि इस कानून से भारतीय मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, यह केवल नागरिकता देने के बारे में है। इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है।" डीसीपी शाहदरा विष्णु शर्मा ने कहा, पुलिस कड़ी नजर रख रही है और ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है और सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है।

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में फ्लैग मार्च किया

इससे पहले आज, दिल्ली पुलिस ने रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) के साथ मिलकर दिल्ली की सड़कों पर निगरानी की क्योंकि विपक्षी दलों ने सीएए के कार्यान्वयन पर असंतोष व्यक्त किया था। नॉर्थ ईस्ट डीसीपी जॉय टिर्की ने सोमवार को कहा कि दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट जिले के हर एक आम आदमी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। नॉर्थ ईस्ट डीसीपी ने आगे कहा, "हमने नॉर्थ ईस्ट जिले में व्यवस्था की है। 2020 में हमारा अनुभव अप्रिय था जिसके परिणामस्वरूप भारी नुकसान हुआ। नियमों को आज अधिसूचित किया जाएगा और हमें पुलिस मुख्यालय द्वारा सतर्क कर दिया गया है।"

क्या है CAA ?

CAA 12 दिसंबर, 2019 को भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था, जिसके कारण राष्ट्रीय राजधानी में विरोध प्रदर्शन हुआ। सीएए विरोधी विरोध प्रदर्शन दिसंबर 2019 में शुरू हुआ और लगभग फरवरी 2020 तक जारी रहा, जिसका केंद्र दिल्ली का शाहीन बाग था। गृह मंत्रालय ने सोमवार को सीएए-2019 के तहत नियमों को अधिसूचित किया। नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 कहे जाने वाले ये नियम सीएए-2019 के तहत पात्र व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाएंगे। गृह मंत्रालय ने कहा कि आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में जमा किए जाएंगे जिसके लिए एक वेब पोर्टल उपलब्ध कराया गया है।

 

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