Education Ministry: शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, अब इस उम्र के बच्चे नहीं जा सकेंगे कोचिंग क्लास, आदेश नहीं माने तो 1 लाख का जुर्माना
Education Ministry: शिक्षा मंत्रालय (India) ने कोचिंग संस्थानों में अपनाई जाने वाली शिक्षण पद्धतियों और लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कड़ा रुख अपनाते हुए दिशानिर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय (Education Ministry) ने कोचिंग संस्थान में पढ़ाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर कहा कि कोई भी कोचिंग संस्थान स्नातक से कम योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्त नहीं कर सकता हैं। इस गाइडलाइन के मुताबिक कोचिंग संस्थान की गुणवत्ता या उसमें दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में किसी भी दावे को लेकर कोई भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकते हैं।
Highlights
- संस्थान स्नातक से कम योग्यता वाले शिक्षकों को नहीं कर सकता नियुक्त - Education Ministry
- संस्थान 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते- Education Ministry
- छात्र बीच में पाठ्यक्रम छोड़ता है तो फीस लौटानी होगी - Education Ministry
- कोचिंग संस्थानों की वेबसाइट में सारी जानकारी उपलब्ध हो- Education Ministry
शिक्षा मंत्रालय ने जारी किए ये कड़े नियम
शिक्षा मंत्रालय (Education Ministry) ने पिछले साल रिकॉर्ड संख्या में छात्रों की आत्महत्या करने की घटना के बाद, सभी कोचिंग संस्थान के लिए दिशानिर्देश जारी की है। जिसमे मंत्रलाय (Education Ministry) ने कहा कि कोई भी कोचिंग संस्थान स्नातक से कम योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्त नहीं कर सकता है। इसके अलावा विद्यार्थियों के नामांकन के लिए अभिभावकों को जूठे वादे या अच्छे रैंक की गारंटी नहीं दे सकता है।
इस उम्र के छात्रों की कोचिंग क्लास पर लगी रोक
शिक्षा मंत्रालय (Education Ministry) के दिशानिर्देश के अनुसार कोचिंग संस्थान में माध्यमिक विद्यालय परीक्षा देने के बाद ही छात्र नामांकन करवा सकते है। इसके साथ ही कोचिंग संस्थान 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते। आदेश नहीं मानने पर 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा।
छात्रों की Fees होगी वापस
दिशानिर्देश में कहा गया कि विभिन्न पाठ्यक्रमों का शुल्क पारदर्शी और तार्किक होना चाहिए और वसूले जाने वाले शुल्क की रसीद दी जानी चाहिए। इसमें साफ किया गया है कि अगर छात्र बीच में ही पाठ्यक्रम छोड़ता है तो उसकी बची हुई अवधि की फीस लौटाई जानी चाहिए। गाइडलाइन (Education Ministry) में ये भी कहा गया कि कोचिंग संस्थान, कोचिंग की गुणवत्ता या उसमें दी जाने वाली सुविधाओं और उनके संस्थान में पढ़े छात्र द्वारा प्राप्त परिणाम के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी दावे को लेकर कोई भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकते हैं।
ऐसे व्यक्ति नहीं बन सकते कोचिंग संस्थान के शिक्षक
कोचिंग संस्थान (Education Ministry) किसी भी शिक्षक या ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति नहीं कर सकता जो नैतिक कदाचार से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। इसके साथ ही कोई भी संस्थान तब तक पंजीकृत नहीं होगा, जब तक कि उसके पास इन दिशानिर्देशों की आवश्यकता के अनुसार परामर्श प्रणाली न हो। कोचिंग संस्थानों की एक वेबसाइट होगी जिसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों की योग्यता, पाठ्यक्रम, पूरा होने की अवधि, छात्रावास सुविधाएं और लिए जाने वाले शुल्क का विवरण होगा।
अब छात्र और अभिभावक होंगे टेंशन फ्री
इस नए दिशानिर्देशों (Education Ministry) के अनुसार विद्यार्थियों पर कड़ी प्रतिस्पर्धा और शैक्षणिक दबाव के कारण कोचिंग संस्थानों को उन्हें तनाव से बचाने के लिए कदम उठाने चाहिए। इसके अलावा जो छात्र तनावपूर्ण स्थितियों से गुजर रहे है, उनके लिए तत्काल एक तंत्र स्थापित करना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा सकता है कि कोचिंग संस्थान द्वारा एक परामर्श प्रणाली विकसित की जाए जो छात्रों और अभिभावकों के लिए आसानी से उपलब्ध हो।
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