Mizoram और Chhattisgarh में मतदान से पहले चुनाव आयोग का बड़ा फैसला
HIGHLIGHTS:
- पांच राज्यों में मतदान से पहले चुनाव आयोग का बड़ा फैसला
- Exit Polls को दिखाने, छापने पर लगा प्रतिबंध
- धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर होगी सजा
इस महीने होने वाले पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने एक अहम फैसला लिया है। बता दें आयोग ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी कर 7 नवंबर की सुबह 7 बजे से 30 नवंबर की शाम 6.30 बजे तक एग्जिट पोल को दिखाने, छापने और इसका प्रचार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
Exit polls को दिखाने, छापने पर प्रतिबंध लगा दिया- चुनाव आयोग
आपको बता दें चुनाव आयोग ने इस संबंध में जारी आदेश में कहा है, उक्त धारा की उप-धारा (2) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए 7 नवंबर 2023 (मंगलवार) को सुबह 7:00 बजे से 30 नवंबर 2023 (गुरुवार) को शाम 6:30 बजे के बीच की अवधि को अधिसूचित करता है। इस अवधि के दौरान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मीडिया के जरिये एग्जिट पोल आयोजित करना या उन्हें प्रकाशित या प्रचारित करना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
उल्लंघन करने पर होगी सजा
बता दें चुनाव आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में यह भी कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो उसे दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
मिजोरम में विधानसभा की 40 सीटों के लिए मतदान
दरअसल, 7 नवंबर को मिजोरम में विधानसभा की 40 सीटों के लिए मतदान है, तो वहीं छत्तीसगढ़ की 20 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान भी 7 नवंबर को ही होगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ की बाकी बची 70 सीटों के लिए दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होगा। इसी के साथ 17 नवंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए मतदान होगा।
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