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Electricity Quality Standards: सरकार ने घटिया बिजली के सामान पर लगाई रोक, अनिवार्य किए गुणवत्ता मानदंड

03:02 PM Jan 05, 2024 IST
Electrical Appliances
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Electricity Quality Standards: सरकार (India) ने घटिया वस्तुओं के आयात पर अंकुश लगाने तथा इन वस्तुओं के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ‘स्विच-सॉकेट-आउटलेट’ और ‘केबल ट्रंकिंग’ जैसे बिजली के सामान के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानदंड जारी किए हैं। इस आदेश में कुछ भी, निर्यात के लिए घरेलू स्तर पर निर्मित वस्तुओं लागू नहीं होगा।

Highlights

DPIIT ने जारी की आदेश अधिसूचना

इस संबंध में उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा इस एक जनवरी 2024 को विद्युत सहायक उपकरण (Quality Control) आदेश 2023 जारी किया गया। आदेशानुसार, वस्तुओं का उत्पादन, बिक्री, व्यापार, आयात और भंडारण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) का चिह्न न हो। डीपीआईआईटी ने कहा कि यह आदेश अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह महीने बाद लागू होगा। जिसमें कहा गया कि इस आदेश में कुछ भी निर्यात के लिए घरेलू स्तर पर निर्मित वस्तुओं लागू नहीं होगा। लघु, कुटीर एवं मझौले (MSME) क्षेत्र की सुरक्षा के लिए आदेश के अनुपालन में छूट दी गई है। छोटे उद्योगों को नौ महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है, जबकि सूक्ष्म उद्यमों को 12 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

BIS अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर होगी ये सजा

डीपीआईआईटी बीआईएस और हितधारकों के परामर्श से गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) को अधिसूचित करने के लिए प्रमुख उत्पादों की पहचान कर रहा है।बीआईएस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर पहली बार अपराध करने पर दो साल तक की कैद या कम से कम दो लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। उपयोगकर्ताओं और निर्माताओं के बीच गुणवत्ता संवेदनशीलता विकसित करने के लिए विभाग द्वारा क्यूसीओ के विकास सहित विभिन्न पहल की जा रही हैं। गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं और उत्पाद नियमावली बनाने के साथ ये पहल देश में एक गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद करेगी। अनिवार्य क्यूसीओ घटिया उत्पादों के आयात पर अंकुश लगाने, अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं को रोकने और उपभोक्ताओं के साथ-साथ पर्यावरण की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। इससे पहले स्मार्ट मीटर, वेल्डिंग रॉड और इलेक्ट्रोड, कुकवेयर तथा बर्तन, आग बुझाने वाले यंत्र, बिजली के छत पंखे और घरेलू गैस स्टोव सहित कई वस्तुओं के लिए ऐसे आदेश जारी किए गए हैं।

 

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