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Prajwal Revanna को विदेश मंत्रालय ने जारी किया 'कारण बताओ नोटिस'

05:33 PM May 24, 2024 IST
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Prajwal Revanna Case: विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को जनता दल (सेक्युलर) के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना को 'कारण बताओ' नोटिस जारी किया। पिछले महीने कथित तौर पर उनसे जुड़े कई वायरल स्पष्ट वीडियो सामने आने के बाद भारी विवादास्पद माहौल बन गया था। भारत ने इंडिया टुडे टीवी को बताया।

Highlights:

केंद्र सरकार की ओर से 'कारण बताओ' नोटिस तब आया जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे हसन सांसद का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने का अनुरोध किया। हसन पिछले महीने कथित सेक्स स्कैंडल के सामने आने के बाद से फरार हैं। केंद्र सरकार का अनुरोध भगोड़े नेता को वापस लाने के प्रयासों में वृद्धि का संकेत है, जो कथित तौर पर उठते सवालों को लेकर आरोपों के बीच जर्मनी भाग गया है।

पासपोर्ट अधिनियम 1967 के प्रावधानों तहत जारी किया गया है नोटिस

शुक्रवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी रेवन्ना के राजनयिक पासपोर्ट रद्द किए जाने के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मंत्रालय को 21 मई को अनुरोध प्राप्त हुआ था और वह इस पर विचार कर रहा है। सूत्रों के अनुसार, विदेश मंत्रालय पासपोर्ट अधिनियम 1967 के प्रावधानों और संबंधित विनियमों के तहत प्रज्वल के राजनयिक पासपोर्ट को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है।

इंटरपोल ने पहले ही रेवन्ना खिलाफ 'ब्लू कार्नर नोटिस' किया है जारी

मामले से परिचित एक व्यक्ति ने बताया कि अगर पासपोर्ट रद्द कर दिया जाता है, तो प्रज्वल का विदेश में रहना अवैध हो जाएगा और जिस देश में वह रह रहा है, वहां के संबंधित अधिकारियों द्वारा उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इस बीच, प्रज्वल के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों की जांच के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने भी स्थानीय अदालत द्वारा उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के बाद विदेश मंत्रालय को उसका राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने के लिए पत्र लिखा। एसआईटी के अनुरोध के बाद इंटरपोल ने रेवन्ना के ठिकाने के बारे में जानकारी मांगने के लिए 'ब्लू कॉर्नर नोटिस' पहले ही जारी कर दिया है।

राजनयिक पासपोर्ट पर जर्मनी यात्रा के लिए नहीं ली गई मंजूरी - प्रवक्ता, विदेश मंत्रालय

इस महीने की शुरुआत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रज्वल ने राजनयिक पासपोर्ट पर जर्मनी की यात्रा की थी और उन्होंने यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी नहीं ली थी।

जायसवाल ने कहा था, "उक्त सांसद की जर्मनी यात्रा के संबंध में विदेश मंत्रालय से कोई राजनीतिक मंजूरी नहीं मांगी गई थी या जारी नहीं की गई थी।"

"जाहिर है, कोई वीज़ा नोट भी जारी नहीं किया गया था। राजनयिक पासपोर्ट धारकों को जर्मनी की यात्रा करने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है। मंत्रालय ने किसी अन्य देश के लिए वीज़ा नोट जारी नहीं किए हैं," विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा।


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