पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी की बढ़ी मुश्किलेंः आय से अधिक संपत्ति मामले में कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, लगाया इतना जुर्माना
प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार देते हुए शुक्रवार को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उनपर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
राकेश धर त्रिपाठी को मिली जमानत
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गुलाब चन्द्र अग्रहरि ने बताया कि एमपी-एमएलए अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र शुक्ल ने त्रिपाठी को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार देते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई है और उनपर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उन्होंने बताया कि हालांकि अदालत ने त्रिपाठी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। त्रिपाठी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला मुट्ठीगंज थाने में 18 जून, 2013 को दर्ज किया गया था।
उच्च शिक्षा मंत्री के पद पर रहे राकेश धर त्रिपाठी
अग्रहरि ने बताया कि जांच में पाया गया कि त्रिपाठी और उनके आश्रितों की ज्ञात और वैध स्रोतों से कुल आय 45.82 लाख रुपये के करीब थी, जबकि व्यय राशि एक करोड़ 81 लाख 20 हजार रुपये के करीब थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में कुल 33 गवाह पेश हुए। त्रिपाठी मई, 2007 से दिसंबर, 2011 तक उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे।
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