Gyanvapi Mosque: ज्ञानवापी से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, इस कमेटी ने HC के फैसले को दी है चुनौती
Gyanvapi Mosque: आज सुप्रीम कोर्ट में काशी के ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में स्थित देवी देवताओं की सेवा, पूजा और अर्चना के मामले पर सुनवाई होगी। इस मामले पर सुनवाई करने वाली पीठ में शामिल होंगे देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र।
अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक पूर्व फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। पिछली सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया कमेटी के अनुरोध को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
व्यास जी के तहखाने में पूजा के विरुद्ध मस्जिद पक्ष की याचिका पर ट्रायल कोर्ट के याचिकाकर्ता शैलेंद्र व्यास को नोटिस जारी किया गया था। वाराणसी की जिला अदालत ने पहले ही व्यास जी के तहखाने में पूजा और अर्चना की अनुमति दी थी। इस फैसले के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने जिला अदालत के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
काशी विवाद, अयोध्या विवाद के समान ही है, हालांकि, इसमें एक महत्वपूर्ण भिन्नता है। अयोध्या मामले में मस्जिद बनी थी, जबकि काशी विवाद में मंदिर और मस्जिद दोनों ही मौजूद हैं। हिंदू पक्ष के अनुसार, 1669 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को नष्ट करके उसी स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई थी। वे इस मुद्दे पर 1670 से लड़ाई लड़ रहे हैं। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि उस स्थान पर मंदिर कभी नहीं था और मस्जिद की नींव पहले से ही रखी गई थी।