India WorldDelhi NCR Uttar PradeshHaryanaRajasthanPunjabJammu & Kashmir Bihar Other States
Sports | Other GamesCricket
Horoscope Bollywood Kesari Social World CupGadgetsHealth & Lifestyle
Advertisement

प्रदूषण को कम करना है सबकी जिम्मेदारी: Supreme Court

02:49 PM Nov 07, 2023 IST
Advertisement

देश में बढ़ते प्रदूषण को रोकना जैसे अब मुश्किल हो गया है ऐसी हालत में सर्वोच्च न्यायालय भी अपने बयान जारी कर रही है जहां हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बढ़ते प्रदूषण को रोकना सबकी जिम्मेदारी है।

सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को राजस्थान और अन्य राज्यों में त्यौहारों के सीजन के दौरान पटाखों से संबंधित अपने पहले के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया और कहा कि प्रदूषण का प्रबंधन करना सभी का कर्तव्य है।न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने राजस्थान को विशेषकर त्योहारी सीजन के दौरान वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया।

अदालत ने किया राजस्थान में पटाखों के मुद्दे से संबंधित सुनवाई

अदालत राजस्थान में पटाखों के मुद्दे से संबंधित एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी।एक वकील ने अदालत से पहले के आदेशों का पालन करने के लिए निर्देश जारी करने का आग्रह किया। वकील ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट का पिछला आदेश दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर लागू था. वकील ने पूरे भारत में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की।कोर्ट ने कहा कि यह गलत धारणा है कि पर्यावरण के मुद्दे पर कोर्ट की जिम्मेदारी है. कोर्ट ने टिप्पणी की कि प्रदूषण का प्रबंधन करना हर किसी का कर्तव्य है।

हर नागरिक को रखना चाहिए पर्यावरण का ध्यान : Supreme Court

कोर्ट ने टिप्पणी की कि हर नागरिक को यह देखना होगा कि दिवाली कम पटाखों के साथ पर्यावरण अनुकूल मनाई जाए। अदालत ने अपनी टिप्पणी यह भी साझा की कि इन दिनों स्कूली बच्चों की तुलना में बुजुर्ग अधिक पटाखे फोड़ते हैं।अदालत ने राजस्थान राज्य को उदयपुर में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का भी निर्देश दिया।इस बीच, एक अन्य वकील ने अदालत को दूसरे आवेदन के बारे में अवगत कराया जो पराली जलाने से संबंधित है। कोर्ट ने मौसम विभाग से दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है. अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि उन्हें लगता है कि इस मुद्दे को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का खेल चल रहा है।
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘PUNJAB KESARI’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।
Advertisement
Next Article