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Jharkhand High court: स्कूल और मंदिरों के आसपास बार और रेस्टोरेंट नहीं खोले जाएं

05:36 PM Jun 18, 2024 IST
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Jharkhand High court: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के बीयर बार में फायरिंग में एक युवक की मौत की घटना पर डीसी, एसएसपी और एक्साइज कमिश्नर को तलब कर कड़ी नाराजगी जाहिर की।

Highlights
. Jharkhand High court का बड़ा फैसला
. स्कूल और मंदिरों के आसपास बार और रेस्टोरेंट नहीं खोले जाएं

Jharkhand High court का बड़ा फैसला

झारखंड हाईकोर्ट(Jharkhand High court) ने रांची के बीयर बार में फायरिंग में एक युवक की मौत की घटना पर डीसी, एसएसपी और एक्साइज कमिश्नर को तलब कर कड़ी नाराजगी जाहिर की।रांची के मेन रोड इलाके में स्थित एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बार में 26 मई को शराब सर्व करने के दौरान हुए दो गुटों के बीच झगड़े और मारपीट के बाद एक युवक ने प्रतिबंधित राइफल से बार के डीजे की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

जिसके बाद कोर्ट(Jharkhand High court) ने अफसरों को निर्देश दिया कि स्कूलों और मंदिरों के आसपास बार एवं रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत नहीं दी जाए। किसी भी हाल में रात 12 बजे के बाद बार और रेस्टोरेंट को खोला गया और नियमों का उल्लंघन किया गया तो कोर्ट सख्त आदेश जारी करेगा।

मंदिरों के आसपास बार और रेस्टोरेंट नहीं खोले जाएं

कोर्ट ने एसएसपी को कहा कि अगर पुलिस अलर्ट रहती और संबंधित थाने की पुलिस बार एवं रेस्टोरेंट की गतिविधियों पर निगरानी रखती तो बार में युवक की हत्या जैसी घटना नहीं होती। यह बात संज्ञान में आई है कि कुछ बार सुबह तीन-चार बजे तक खुले रहते हैं। पॉश इलाकों में बार और रेस्टोरेंट खोल दिए जाने के कारण जो माहौल बन गया है, उसमें महिलाओं का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया है। अफसर यह देखें कि बार-रेस्टोरेंट के अंदर और आसपास के इलाकों में सुरक्षित माहौल कैसे कायम रहे।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस के साथ-साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को ड्रग्स और नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए कदम उठाने को कहा।ब्यूरो के अधिवक्ता को कोर्ट ने कहा, सैटेलाइट मैपिंग के माध्यम से यह पता लगाया जाए कि झारखंड के किन इलाकों में अफीम की खेती हो रही है।

 

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