Karnataka: सिद्धारमैया एवं शिवकुमारको मानहानि मामले में मिली जमानत
Karnataka: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार पर चल रहे मानहानि के एक मामले में कर्नाटक के एक अदालत ने जमानत दे दी है।
Highlights
- सिद्धारमैया एवं शिवकुमार को मिली जमानत
- विज्ञापन को लेकर माला हुआ था दर्ज
- BJP के छवि खराब करने का आरोप
Karnataka: सिद्धारमैया एवं शिवकुमार को मिली जमानत
कर्नाटक(Karnataka) के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार पर मानहानि का केस चल रहा था। जिस पर कर्नाटक के एक अदालत ने शनिवार को सुनवाई की और मामले में दोनों को जमानत दे दी। भारतीय जनता पार्टी ने यह आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया था कि कांग्रेस नेताओं ने भाजपा की छवि खराब करने के लिए विज्ञापन जारी किए।
Karnataka:केशव प्रसाद द्वारा मानहानि का मामला दर्ज
सिद्धरमैया एवं शिवकुमार शनिवार को अदालत के 42वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए। दोनों पक्षों की बातें राखी गई। और इनकी अर्जी सुनने के बाद अदालत ने दोनों को जमानत का फैसला दिया। भाजपा नेता केशव प्रसाद ने कांग्रेस नेताओं सिद्धरमैया, शिवकुमार एवं राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। आरोप लगते हुए कहा था कि कांग्रेस सभी लोक निर्माण कार्यों में 40 प्रतिशत कमीशन लेता है और कांग्रेस ने पिछली सरकार के खिलाफ ‘भ्रष्टाचार रेट कार्ड’ भी प्रकाशित किया था।
क्या है मानहानि का मामला
दरअसल लोकसभा 2024 का चुनाव चल रहा है। जिसमें कर्नाटक(Karnataka) सरकार ने प्रचार प्रसार के लिए एक विज्ञापन जारी किये थे। उसी विज्ञापन को लेकर 9 मई को राज्य सचिव एस केशव प्रसाद ने इनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि, कांग्रेस नेताओं ने BJP की छवि खराब करने के लिए विज्ञापन जारी किए। तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई समेत अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ इन्होने झूठे विज्ञापन दिये।
BJP के छवि खराब करने का आरोप
शिकायत में कहा गया कि, कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस साल बीते 5 मई को समाचार पत्रों में विधानसभा चुनाव के लिए नकारात्मक विज्ञापन जारी किया था। जिसमें कहा गया था कि, BJP सरकार 40% भ्रष्टाचार में लिप्त थी और उसने 1.5 लाख करोड़ रुपये लूट लिए थे। इसी बातों को लेकर मानहानि का केस दर्ज कराया गया था।
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