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Cash For Query मामले को लेकर महुआ मोइत्रा आज होंगी Ethics Committee के सामने पेश

09:00 AM Nov 02, 2023 IST
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HIGHLIGHTS:

'cash for query' आरोपों का सामना कर रहीं TMC सांसद महुआ मोइत्रा गुरुवार 2 नवंबर के दिन लोकसभा आचार समिति के सामने पेश होंगी जो की उनके खिलाफ मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि,समिति के सामने अपनी उपस्थिति से पहले, महुआ महुआ ने पैनल को लिखे एक पत्र में कहा कि वह 2 नवंबर को सुनवाई के लिए उसके समक्ष उपस्थित होंगी।उन्होंने कथित 'रिश्वत देने वाले' दर्शन हीरानंदानी और शिकायतकर्ता वकील जय देहाद्राई से जिरह करने की अनुमति मांगी है।

निशिकांत दुबे के आरोपों का सामना करेंगी मोइत्रा

महुआ मोइत्रा को भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे के 'कैश फॉर क्वेरी' आरोपों का सामना करना पड़ रहा है, जिन्होंने आरोप लगाया था कि मोइत्रा ने अदानी समूह को निशाना बनाने के लिए संसद में सवाल उठाने के लिए दुबई स्थित व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से कथित तौर पर रिश्वत ली थी।भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखा, जिसका शीर्षक था, "संसद में 'क्वेरी के बदले नकद' का गंदा मामला फिर से उभरना", इस मामले की जांच की मांग की गई। उन्होंने यह भी दावा किया कि वकील जय अनंत देहाद्राई ने उन्हें कथित रिश्वत के सबूत उपलब्ध कराए थे।

टीएमसी सांसद ने लिखा भाजपा सांसद विनोद कुमार सोनकर के पत्र

टीएमसी लोकसभा सांसद ने बुधवार को आचार समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद विनोद कुमार सोनकर को लिखा अपना पत्र सार्वजनिक किया।मोइत्रा ने अपने एक्स हैंडल पर दो पन्नों का पत्र पोस्ट करते हुए कहा, "चूंकि एथिक्स कमेटी ने मीडिया को मेरा समन जारी करना उचित समझा, इसलिए मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि मैं भी कल अपनी "सुनवाई" से पहले समिति को अपना पत्र जारी करूं।अपने पत्र में, मोइत्रा ने आरोप लगाया कि वकील देहाद्राई ने अपनी लिखित शिकायत या अपनी मौखिक सुनवाई में अपने आरोपों को साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत नहीं दिया है।

क्या लिखा उन्होंने पत्र में ?

समिति को लिखे अपने पत्र में टीएमसी सांसद ने लिखा, "प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए मैं देहाद्राई से जिरह करने के अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहती हूं।"
"आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, यह जरूरी है कि कथित 'रिश्वत देने वाले' दर्शन हीरानंदानी, जिन्होंने कम विवरण और किसी भी तरह के दस्तावेजी सबूत के साथ समिति को 'स्वतः संज्ञान' हलफनामा दिया है, को पदच्युत करने के लिए बुलाया जाए। समिति के समक्ष और राशि, तारीख आदि के साथ दस्तावेजी मदवार सूची के रूप में उक्त साक्ष्य प्रदान करें" उन्होंने आगे लिखा।

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