March Closing : नुकसान से बचना है तो 31 मार्च से पहले कर लें ये काम
March Closing : वित्तीय वर्ष (India) 2023-2024 ख़त्म होने वाला है। बता दें कि वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को ख़त्म होती है। आयकर विभाग द्वारा लोगों को टैक्स से जुड़े कामों को पूरा करने की समयसीमा 31 मार्च दी गयी है। उसके बाद 2024-25 वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है। इसलिए आप भी अपने टैक्स से जुड़े जरुरी कामों को 31 मार्च से पहले तक निपटा लें वरना आपको लम्बी दौर-भाग करनी पड़ सकती है। इसके अलावा आपको इसके लिए चार्ज देने पड़ सकते है।
Highlights
- वित्तीय वर्ष 2023-2024 ख़त्म होने वाला है
- 31 मार्च से पहले निपटा लें सारे काम
- देर होने पर चार्ज देने पड़ सकते है
31 मार्च से पहले निपटा लें ये काम
आयकर विभाग की तरफ से टैक्स से जुड़े कार्यों को पूरा करने की समयसीमा 31 मार्च दी गयी है। जिसके बाद 2024-25 वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है। इसलिए इस तारीख से पहले कुछ जरुरी काम को निपटा लें वरना आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ सकते है।
अपडेट ITR दाख़िल करें
31 मार्च 2024 से पहले अपडेटेड ITR दाखिल कर लें नहीं तो बाद में आपको उच्च करों का भुगतान करना पड़ सकता है।
कर बचत निवेश का दस्तावेज पूरा करें
कर बचत निवेश दस्तावेज को पूरा करने की अंतिम तारीख 31 मार्च तय की गई है। करदाता ऐसे प्लान में इन्वेस्ट करके ₹1.5 लाख तक की कटौती का दावा कर सकते हैं जो आयकर अधिनियम 80C और 80D सेक्शन के तहत कटौती के लिए मान्य हैं।
एक्सपेंस प्रूफ डिटेल्स
कई टैक्सपेयर को हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और लीव ट्रैवल कंसेशन जैसी कई छूट मिलती है। ऐसे में आप को समय रहते ही इन कंसेशन और अलाउंस से जुड़े बिल को सबमिट कर देना चाहिए जिससे आप डिडक्शन क्लेम कर सकते है नहीं तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। 80D सेक्शन के तहत आप इसे क्लेम कर सकते है।
अग्रिम कर
जिन करदाताओं की वार्षिक कर देनदारी टीडीएस/टीसीएस और मैट काटने के बाद ₹10,000 से अधिक है, उन्हें अग्रिम कर का भुगतान करना आवश्यक है। यदि कोई अग्रिम कर भुगतान की प्रारंभिक तिथि से चूक गया है, तो उन्हें इसे 31 मार्च तक भुगतान करना होगा अन्यथा आपको भारी ब्याज देना होगा।
फॉर्म 12BB
सभी वेतनभोगी कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 31 मार्च तक फॉर्म 12BB जमा करना होगा। फॉर्म जमा करने से आप निवेश और खर्चों पर कर लाभ ले सकते है। फॉर्म 12BB में, एचआरए, एलटीसी, होम लोन ब्याज भुगतान और अन्य कर संबंधी डिटेल्स शामिल होनी चाहिए।
PPF और NPS अकाउंट में करना होगा इन्वेस्ट
जो कर दाता पीपीएफ (PPF Account) और एनपीएस अकाउंट (NPS Account) में इन्वेस्ट करते है उन्हें भी अपने अकाउंट में 31 मार्च से पहले न्यूनतम राशि जमा करनी होगी। अगर वह ऐसा नहीं करते है तो अकाउंट निष्क्रिय हो सकता है।
ECS डेबिट करा लें चेक
यदि कोई व्यक्ति इंश्योरेंस प्रीमियम, एसआईपी या हाउसिंग लोन लिया है तो उन्हें भी 31 मार्च से पहले बैंक अकाउंट में ईसीएस डेबिट चेक कर लेना चाहिए।
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