India WorldDelhi NCR Uttar PradeshHaryanaRajasthanPunjabJammu & Kashmir Bihar Other States
Sports | Other GamesCricket
Horoscope Bollywood Kesari Social World CupGadgetsHealth & Lifestyle
Advertisement

Nagpur Blast: नागपुर विस्फोटक कारखाने में हुए धमाके में 9 लोगों की मौत

04:35 PM Jun 16, 2024 IST
Advertisement

Nagpur Blast: महाराष्ट्र के नागपुर जिले में एक विस्फोटक निर्माण इकाई में हुए धमाके में घायल आखिरी व्यक्ति की भी मौत हो गई और इसके साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर नौ हो गई है।

Highlgihts
. नागपुर जिले में एक विस्फोटक फैक्ट्री में हुआ धमाका
. कारखाने में हुए धमाके में 9 लोगों की मौत
. अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी

Nagpur Blast: विस्फोटक कारखाने में हुआ धमाका

महाराष्ट्र के नागपुर(Nagpur Blast) जिले में एक विस्फोटक निर्माण इकाई में हुए धमाके में घायल आखिरी व्यक्ति की भी मौत हो गई और इसके साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर नौ हो गई है। बता दें की अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।डांडे अस्पताल के निदेशक डॉ. पिनाक डांडे ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि धमाके में बुरी तरह से झुलस चुके प्रमोद चावरे की शनिवार रात को एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। बता दें कि यह धमाका बृहस्पतिवार को दोपहर करीब एक बजे शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर हिंगना पुलिस थाना क्षेत्र के धमना गांव स्थित ‘चामुंडी एक्सप्लोसिव्स प्राइवेट लिमिटेड’ में हुआ।

Nagpur Blast में 9 लोगों की मौत

इस घटना में घायल नौ लोगों को शहर के दो निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इसमें से छह की बृहस्पतिवार को उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि तीन अन्य ने पिछले दो दिनों में दम तोड़ दिया।मृतकों में छह महिलाएं शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, विस्फोट(Nagpur Blast) के समय ज्यादातर पीड़ित कारखाने की पैकेजिंग इकाई में कार्य कर रहे थे।पुलिस ने शुक्रवार को कारखाने के निदेशक जय शिवशंकर खेमका (49) और प्रबंधक सागर देशमुख को गिरफ्तार किया था। उन्हें हिंगना के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से शुक्रवार को ही उन्हें जमानत दे दी गई।

पुलिस ने पहले कहा था कि निदेशक और प्रबंधक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 286 (विस्फोटक पदार्थ के संबंध में लापरवाहीपूवर्ण आचरण), 304(ए)(किसी भी लापरवाहीपूर्ण कार्य के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनना) और 338 (किसी भी लापरवाहीपूर्ण कार्य के कारण गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया है।

(शीर्षक को छोड़कर, यह कहानी पंजाब केसरी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फ़ीड से प्रकाशित हुई है )

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘PUNJAB KESARI’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।

Advertisement
Next Article