NEET-UG 2024: सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञों की टीम बनाकर एक प्रश्न के सही उत्तर पर रिपोर्ट सौंपने को कहा
NEET-UG 2024: उच्चतम न्यायालय ने विवादों में घिरी मेडिकल प्रवेश परीक्षा ‘नीट-यूजी 2024’ से जुड़ी याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई शुरू की और आईआईटी-दिल्ली के निदेशक से तीन विशेषज्ञों की एक टीम गठित करने को कहा, जो इस परीक्षा में पूछे गए एक विशेष प्रश्न पर विचार करेगी और मंगलवार दोपहर तक सही उत्तर पर एक रिपोर्ट पेश करेगी।
Highlights
- सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्नों के सही उत्तर पर रिपोर्ट सौंपने को कहा
- एक प्रश्न के उत्तर को लेकर दायर की गई थी याचिका
- NEET-UG 2024 में एक ही प्रश्न के दो सही उत्तर को बताया गया
एक ही प्रश्न के दो सही उत्तर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई
नीट-यूजी(NEET-UG 2024) मामले में शीर्ष अदालत ने कुछ अभ्यर्थियों की उस दलील पर गौर किया कि परमाणु और उसकी विशेषताओं से संबंधित एक प्रश्न के दो सही उत्तर थे और परीक्षार्थियों के एक समूह, जिन्होंने दो सही उत्तरों में से एक विशेष उत्तर दिया था, उन्हें चार अंक दिए गए। याचिकाकर्ताओं ने प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष दलील दी कि इसका सफल उम्मीदवारों की अंतिम मेधा सूची पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।
NTA ने NEET-UG 2024 में प्रश्नपत्र लीक होने की बात स्वीकार की
पीठ ने शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार जनरल से कहा कि वह आईआईटी-दिल्ली के निदेशक को आदेश से अवगत कराएं। पीठ विवादों से घिरी मेडिकल प्रवेश परीक्षा से संबंधित याचिकाओं पर मंगलवार को भी सुनवाई जारी रखेगी। इससे पहले दिन में, नीट-यूजी(NEET-UG 2024) अभ्यर्थियों की ओर से पेश एक वकील ने शीर्ष अदालत को बताया कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने प्रश्नपत्र लीक होने और लीक हुए प्रश्नपत्र को व्हाट्सएप के माध्यम से साझा किए जाने की बात स्वीकार की है। पीठ ने नीट-यूजी 2024 को रद्द करने का अनुरोध कर रहे याचिकाकर्ताओं से यह दर्शाने को कहा कि परीक्षा आयोजित करने में ‘‘व्यवस्थागत विफलता’’ हुई थी।
न्यायालय ने धिवक्ता नरेन्द्र हुड्डा से लीक की दायरा करें स्थापित
न्यायालय ने कुछ अभ्यर्थियों की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्र हुड्डा से कहा कि वे NTA द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की मदद से यह स्थापित करें कि लीक का दायरा हजारीबाग और पटना से बाहर भी था। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘हमें बताएं कि यह कितना व्यापक है। सीबीआई की तीसरी रिपोर्ट से हमें पता चला है कि प्रिंटिंग प्रेस कहां स्थित थी। हम यहां स्थान के बारे में नहीं बताना चाहते हैं।’’ पीठ ने एनटीए से झज्जर और अन्य स्थानों पर कुछ श्रेणी के छात्रों को कृपांक और अतिरिक्त समय देने के बारे में एक नोट देने को कहा, जहां ‘‘गलत’’ प्रश्न पत्र वितरित किए गए थे।
पीठ 40 से अधिक याचिकाओं पर कर रही सुनवाई
केंद्र और एनटीए की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ‘‘व्यवस्थागत विफलता’’ के दावों को खारिज कर दिया और कहा कि यह दावा करना गलत है कि पूरे देश में परीक्षा प्रक्रिया प्रभावित हुई थी। सुनवाई शुरू होने पर पीठ ने पक्षकारों के वकीलों से पूछा कि परीक्षा के केंद्रवार और शहरवार परिणाम घोषित करने से क्या सामने आया है। पीठ 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिनमें एनटीए द्वारा दायर याचिका भी शामिल है। एनटीए ने परीक्षा(NEET-UG 2024) में कथित अनियमितताओं के संबंध में विभिन्न उच्च न्यायालयों में उसके खिलाफ लंबित मुकदमों को उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है।
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘PUNJAB KESARI’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।