NEET UG Controversy: सुप्रीम कोर्ट ने कोचिंग संस्थान की याचिका पर जताया आश्चर्य
NEET UG Controversy: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नीट-यूजी परीक्षा के आयोजन में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए एक कोचिंग संस्थान की ओर से रिट याचिका दायर करने पर आश्चर्य जताया।
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. NEET UG Controversy में आया नया मोड़
. सुप्रीम कोर्ट ने कोचिंग संस्थान की याचिका पर जताया आश्चर्य
NEET UG Controversy में आया नया मोड़
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नीट-यूजी परीक्षा(NEET UG Controversy) के आयोजन में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए एक कोचिंग संस्थान की ओर से रिट याचिका दायर करने पर आश्चर्य जताया। बता दें कि जस्टिस मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने नीट छात्रों के लिए चलाए जा रहे कोचिंग संस्थान जाइलम लर्निंग का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील से पूछा, "आपके कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है कि आप संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका लेकर यहां पहुंच गए?"
सुप्रीम कोर्ट ने कोचिंग संस्थान की याचिका पर जताया आश्चर्य
जवाब में वकील आर. बसंत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट(NEET UG Controversy) में मामले में दायर याचिका में छात्रों को भी याचिकाकर्ता बनाया गया है। वहीं अधिवक्ता ए. कार्तिक के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) से प्रकाशित सूचना बुलेटिन के अनुसार, कई छात्रों को ओएमआर उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।
NEET UG Controversy
याचिका में कहा गया है कि छात्रों ने ईमेल भेजकर एनटीए से संपर्क किया, लेकिन उन ईमेल का जवाब नहीं दिया गया। इससे छात्र अपनी उत्तर पुस्तिकाएं देखने और 'आंसर की' के साथ उसका मिलान करने से वंचित हो गए। पीठ में जस्टिस एसवीएन भट्टी भी शामिल थे। पीठ ने कहा, "इस मामले को लंबित याचिकाओं के समूह से जोड़ा जाए।"
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