क्या केजरीवाल को मिलेगी जमानत? ईडी की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई
New Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट आज प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका पर अपना आदेश सुनाएगा जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाने की मांग की गई है। शराब घोटाले के मामले में निचली अदालत ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी।
हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में लिखित दलीलें पेश कीं, जिसमें उन्होंने आबकारी नीति धन शोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरह की राहत दिए जाने का विरोध किया। ईडी ने केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश का विरोध किया और आदेश को अवैध और गलत बताया। ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि निचली अदालत द्वारा पारित विवादित आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए और उसे रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि अवकाश न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री की जांच किए बिना ही तथ्यों और कानून दोनों के आधार पर अपने आदेश के लगभग हर पैराग्राफ में गलत निष्कर्ष दिए हैं।
2 जून को किया था सरेंडर
जांच एजेंसी ने आगे कहा कि 2023 के बाद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एकत्र की गई नई सामग्री पर अवकाश न्यायाधीश ने विचार नहीं किया। प्रवर्तन निदेशालय ने 13 अंगारिया, गोवा आप कार्यकर्ताओं और आप पदाधिकारियों के बयानों को नए बयानों के रूप में सूचीबद्ध किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा, "प्रवर्तन निदेशालय को पर्याप्त अवसर न देना धारा 45 की शर्तों में से एक का उल्लंघन है।" उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांचे गए दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत पर अंतरिम रोक लगाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई 26 जून तक के लिए स्थगित कर दी।
21 जून को हाईकोर्ट ने दिए आदेश
न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने कहा कि मामले में अंतिम आदेश पारित किए बिना केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगाने का उच्च न्यायालय का निर्णय "असामान्य" है। पीठ ने कहा, "स्थगन मामलों में, निर्णय सुरक्षित नहीं रखे जाते बल्कि मौके पर ही पारित किए जाते हैं। यहां जो हुआ है, वह असामान्य है।
हम इसे (मामले को) अगले दिन सुनेंगे।" 21 जून को उच्च न्यायालय ने अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए जमानत पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया और दोनों पक्षों से सोमवार तक अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा। इसके बाद केजरीवाल ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील दायर की। 20 जून को ट्रायल जज ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जमानत दे दी। अगले दिन ईडी ने जमानत आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की। हाईकोर्ट ने जमानत आदेश पर रोक लगाने के लिए ईडी की अर्जी पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और आदेश आने तक केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगा दी।
(Input From ANI)
(शीर्षक को छोड़कर, यह कहानी पंजाब केसरी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फ़ीड से प्रकाशित हुई है )
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