अब RSS की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारी भी ले सकेंगे भाग, केंद्र ने 58 साल पुराना फैसला बदला
भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी करते हुए सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की गतिविधियों में शामिल होने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। यह जानकारी भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने एक्स पर जारी एक बयान में दी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस आदेश का स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने 1966, 1970 और 1980 में तत्कालीन सरकारों द्वारा जारी उन आदेशों में संशोधन किया गया है, जिनमें सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की शाखाओं और उसकी अन्य गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगाया गया था।
- सरकार ने RSS की गतिविधियों में शामिल होने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है
- यह जानकारी भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने दी है
- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस आदेश का स्वागत किया है
RSS में शामिल होने पर सख्त सजा का प्रावधान लागू
आरोप है कि पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने सरकारी कर्मचारियों के संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने पर रोक लगा दी थी। आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर कर्मचारियों को कड़ी सजा देने तक का प्रावधान लागू किया गया था। सेवानिवृत होने के बाद पेंशन लाभ इत्यादि को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने से बचते थे।
कई राज्य पहले ही हटा चुके हैं बैन
हालांकि, इस बीच मध्यप्रदेश सहित कई राज्य सरकारों ने इस आदेश को निरस्त कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी केंद्र सरकार के स्तर पर यह वैध बना हुआ था। इस मामले में एक वाद इंदौर की अदालत में चल रहा था, जिस पर अदालत ने केंद्र सरकार से सफाई मांगी थी। इसी पर कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए उक्त प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा की।
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