Parliament Winter Session: जम्मू-कश्मीर आरक्षण और पुनर्गठन संशोधन विधेयक पेश करेंगे अमित शाह
शीतकालीन सत्र (Parliament Winter Session) के दूसरे दिन मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2023, संसद में विचार के लिए पेश कर सकते हैं। बता दें कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 26 जुलाई, 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था।
- संसद में मंगलवार को ग्रह मंत्री पेश करेंगे दो बिल
- विचार के लिए पेश किए जाएंगे बिल
- 26 जुलाई को लोकसभा में किया गया था कश्मीर पुनर्गठन विधेयक
जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम
यह अधिनियम राज्य सरकार के पदों पर SC, ST, OBC वर्ग के लोगों के लिए पेशेवर संस्थानों में आरक्षण प्रदान करता है। विधेयक में व्यवसायिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजार वर्गों के लिए भी आरक्षण है। यह विधेयक केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर द्वारा घोषित कमजोर और वंचित वर्गों को अन्य पिछड़े वर्गों से प्रतिस्थापित करता है। गौरतलब है कि विधेयक से कमजोर और वंचित वर्ग की परिभाषा हटा दी गई है।
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक
इस विधेयक में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख (केंद्र शासित प्रदेश) का पुनर्गठन करने का प्रावधान है। इस विधेयक के पारित होने से विधानसभा सीटों की संख्या 83 ले बढ़कर 90 हो जाएगी। इसके अलावा ये अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटें और अनुसूचित जनजाती के लिए 9 सीटें आरक्षित करता है।
इसके अलावा उपराज्यपाल कश्मीरी प्रवासी समुदाय से अधिकतम दो सदस्यों को विधानसभा में नामांकित कर सकते हैं। नामांकित सदस्यों में से एक महिला होगी। इसके अलावा उपराज्यपाल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से विस्थापित हुए लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सदस्य को विधानसभा में नामित कर सकते हैं।
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