नागरिकता का कोई 'सरकारी सर्टिफिकेट' नहीं; जानिए पासपोर्ट और आधार के बिना कैसे साबित होगी नागरिकता?
Passport as Proof of Citizenship : भारत में नागरिकता पाने की अनिवार्यय शर्त क्या है? ऐसा कौन सा दस्तावेज है जिसे दिखा कर आप पूरी तरह तस्सली ले सकते हैं कि अब आप भारतीय नागरिक हैं?
भारत में कई दस्तावेज हैं, आधार कार्ड से लेकर पैन कार्ड तक, बर्थ पासपोर्ट से लेकर बर्थ सर्टिफिकेट तक. मगर समस्या यह कि किस डॉक्यूमेंट से साबित किया जाए कि कोई भारतीय नागरिक है?
Indian Passport Nationality : पासपोर्ट नहीं नागरिकता का दस्तावेज

अब तक बहुत से लोग पासपोर्ट को नागरिकता का अंतिम दस्तावेज मान रहे थे। मगर, अब विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने इस पर बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। मंत्रालय के मुताबिक, पासपोर्ट मूल रूप से एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, इसे नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं माना जा सकता।
विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि साल 2025 में विभाग ने करीब 1.5 करोड़ पासपोर्ट और उससे जुड़ी सेवाएं जारी कीं, जिनमें सिर्फ पासपोर्ट की संख्या ही 1.39 करोड़ थी। ऐसे में अब आम जनता के बीच यह बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि अगर पासपोर्ट भी नागरिकता का कानूनी सबूत नहीं है, तो फिर भारत में नागरिकता साबित करने का असली दस्तावेज कौन सा है और वह कैसे बनता है?
Ministry of External Affairs India : क्या है भारत में नागरिकता का असली दस्तावेज?

बता दें, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट यह साफ कर चुके हैं कि आधार कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र है। आधार एक्ट 2016 और पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 के तहत इसे नागरिकता, जन्मतिथि या स्थायी निवास का पक्का प्रमाण नहीं माना जा सकता। यही नियम पैन कार्ड और वोटर आईडी पर भी लागू होता है; इनका होना मात्र किसी को कानूनी रूप से भारतीय नागरिक नहीं बना देता।
देखा जाए तो भारत सरकार अपने मूल नागरिकों को अलग से कोई 'नागरिकता प्रमाण पत्र' जारी नहीं करती। संविधान के नियमों के मुताबिक, भारत की धरती पर जन्म लेने वाला या उनके वंशज स्वाभाविक रूप से यहां के नागरिक हैं। विदेशियों को जरूर नागरिकता लेने पर सर्टिफिकेट दिया जाता है।
Citizenship Documentation in India : बर्थ सर्टिफिकेट अहम् दस्तावेज
हालांकि बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आम भारतीयों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट अन्य दस्तावेजों की तुलना में सबसे बड़ा कानूनी जरिया है, जो यह साबित करता है कि उनका जन्म भारत में हुआ है और वे इस नाते यहां के नागरिक हैं। यह दस्तावेज स्थानीय ग्राम पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम से आसानी से बनवाया जा सकता है।
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