माउथवॉश,अल्कोहल सामग्री वाले उत्पादों का सेवन नहीं कर सकेंगे पायलट
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने पायलटों और अन्य चालक दल के सदस्यों को माउथवॉश, टूथ जेल या अल्कोहल सामग्री वाले किसी भी ऐसे उत्पाद का उपयोग करने से रोक दिया है क्योंकि इससे सांस लेने के दौरान नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं।
नियम का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई
विश्लेषक परीक्षण विमानन नियामक ने शराब के सेवन के लिए विमान कर्मियों की चिकित्सा जांच की प्रक्रिया के लिए संशोधित नागरिक उड्डयन आवश्यकताएं जारी कीं। संशोधित दिशानिर्देशों के तहत अनुसूचित ऑपरेटरों के अलावा अन्य ऑपरेटरों, भारत से आने वाली सभी उड़ानों के प्रत्येक फ्लाइट क्रू और केबिन क्रू को उड़ान ड्यूटी अवधि के दौरान पहले प्रस्थान हवाई अड्डे पर प्री-फ़्लाइट ब्रेथ-एनालाइज़र परीक्षा के अधीन किया जाएगा। कोई भी चालक दल का सदस्य जो ऐसी दवा ले रहा है, उसे परामर्श लेना चाहिए। प्रवर्तन कार्रवाई गंभीरता के आधार पर तीन महीने के लिए लाइसेंस के निलंबन से लेकर लाइसेंस रद्द करने तक होती है।
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