DK Shivakumar के खिलाफ कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर छिड़ी लड़ाई
कांग्रेस शासित राज्य सरकार द्वारा कथित आय से अधिक संपत्ति मामले में कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री DK Shivakumar के खिलाफ सीबीआई जांच वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद कर्नाटक में राजनीतिक लड़ाई छिड़ गई है।
HIGHLIGHTS POINTS:
- विजयेंद्र ने शिवकुमार को दी सांत्वना
- कानूनी प्रक्रिया पर रखें भरोसा: विजयेंद्र
- जेडीएस नेता ने कर्नाटक सरकार पर निशाना साधा
उपमुख्यमंत्री DK Shivakumar की कथित आय से अधिक संपत्ति की जांच कर रहे सीबीआई मामले को वापस लेने के राज्य मंत्रिमंडल के फैसले की आलोचना करते हुए, कर्नाटक भाजपा प्रमुख बीवाई विजयेंद्र ने शुक्रवार को इस फैसले को संविधान के तहत "पूरी तरह से अवैध" बताया। विजयेंद्र ने शिवकुमार से कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा करने और ऐसे कैबिनेट फैसलों का समर्थन नहीं करने का आग्रह किया। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस फैसले को रद्द करने की भी मांग की ।
विजयेंद्र ने दिया DK Shivakumar का साथ
विजयेंद्र ने कहा "डीके शिवकुमार के आय से अधिक संपत्ति मामले में राज्य कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय संविधान के तहत कैबिनेट का निर्णय पूरी तरह से अवैध है। मैं हमारे डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार से अनुरोध करता हूं कि यदि आपको कानूनी प्रक्रिया और कानूनी उपाय पर भरोसा है, तो कृपया कैबिनेट द्वारा लिए गए ऐसे निर्णयों पर विचार न करें... मैं सीएम से मांग करता हूं कि वे इस फैसले को वापस लें। कर्नाटक और अन्य राज्यों में करोड़ों रुपये जब्त किए गए हैं। जब ईडी पूरे मामले की जांच कर रही है, तो कैबिनेट का निर्णय है पूरी तरह से अवैध।
जेडीएस नेता ने कर्नाटक सरकार पर निशाना साधा
जेडीएस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की कथित आय से अधिक संपत्ति की जांच कर रहे सीबीआई मामले को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी देने पर कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार पर निशाना साधा और कहा, "यह सरकार सुरक्षा के लिए सत्ता में है।" डकैत"।
कर्नाटक HC ने सुनवाई 29 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति मामले में मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को पिछली सरकार द्वारा दी गई मंजूरी के खिलाफ डी के शिवकुमार द्वारा दायर अपील की सुनवाई 29 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है।
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘PUNJAB KESARI’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।