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Pune Court On Rahul Gandhi: राहुल गांधी को पुणे की एक अदालत ने वीर सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर द्वारा दायर मानहानि के मामले में समन जारी किया है। आरोप है कि राहुल गांधी ने 5 मार्च 2023 को लंदन में सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं।
पुणे की एक अदालत ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को समन जारी किया और उन्हें दिवंगत विनायक दामोदर सावरकर के पोते द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में 23 अक्टूबर को अदालत में पेश होने को कहा। सत्यकी सावरकर का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील संग्राम कोल्हटकर के अनुसार, शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस नेता ने पिछले साल यूके की यात्रा के दौरान हिंदुत्व विचारक के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयानों के बाद, अप्रैल 2023 में, विनायक सावरकर के भाइयों में से एक के पोते सत्यकी सावरकर ने राहुल गांधी द्वारा की गई कथित मानहानिकारक टिप्पणियों के संबंध में पुणे के एक मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज कराई। कथित तौर पर ये टिप्पणियां 5 मार्च, 2023 को लंदन में एक सभा के दौरान की गई थीं। शिकायत के अनुसार, गांधी ने जानबूझकर सावरकर की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए उनके खिलाफ झूठे और हानिकारक आरोप लगाए, जिससे उन्हें और उनके परिवार को मानसिक परेशानी हुई।
इस साल की शुरुआत में अदालत ने पुणे पुलिस को धारा 202, सीआरपीसी के तहत मानहानि की शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया था। इससे पहले गुरुवार को, सावरकर के पोते और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव के वीर सावरकर की विचारधारा पर दिए गए बयान और चितपावन ब्राह्मण होने के बावजूद उनके "गोमांस खाने" के दावों के बाद कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने कहा कि सावरकर को बदनाम करना कांग्रेस की रणनीति थी, खासकर जब चुनाव नजदीक हों। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए हिंदू समाज को अलग-अलग जातियों में बांटना चाहती थी और यह अंग्रेजों की "फूट डालो और राज करो" की नीति थी।
(Input From ANI)