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आरबीआई ने जुस्डा इंडिया के मामले में कंपाउंडिंग आदेश जारी किया

08:29 PM Jun 03, 2026 IST | News Desk
आरबीआई ने जुस्डा इंडिया के मामले में कंपाउंडिंग आदेश जारी किया
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नई दिल्ली, 3 जून (आईएएनएस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 8 अप्रैल को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) की धारा 15 के तहत जुस्डा इंडिया सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मामले में एक कंपाउंडिंग आदेश जारी किया है।

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आरबीआई की ओर से जारी कंपाउंडिंग ऑर्डर के परिणामस्वरूप फेमा, 1999 के प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों में कंपनी के खिलाफ चल रही कार्रवाई समाप्त हो गई है। यह आदेश आरबीआई की ओर से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से 'कोई आपत्ति नहीं' मिलने के बाद पारित किया गया है।

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इस मामले में प्राप्त विश्वसनीय जानकारी के आधार पर ईडी ने फेमा के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की थी। जांच पूरी होने के बाद ईडी ने फेमा की धारा 16 के तहत निर्णायक प्राधिकारी के समक्ष एक शिकायत दर्ज की, जिसमें ईडी ने दर्ज किया था कि एफईएम (एनडीआई) 2019 के नियम 4 (नियम 6(ए) और नियम 7 के साथ पठित) के तहत सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना, जुस्डा इंडिया सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश की संस्थाओं को शेयर जारी किए थे। यह मामला 18.5 करोड़ रुपए का है।

बाद में कंपनी ने अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार, फेमा के तहत उक्त उल्लंघनों की कंपाउंडिंग के लिए आरबीआई के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया। आरबीआई के संदर्भ पर ईडी ने अधिनियम की मूल भावना के अनुरूप ऐसी कंपाउंडिंग के लिए 'कोई आपत्ति नहीं' जारी की।

इसके बाद ईडी की ओर से जारी 'कोई आपत्ति नहीं' के आधार पर आरबीआई ने 8 अप्रैल के कंपाउंडिंग आदेश के माध्यम से 12,52,984 रुपए के एकमुश्त भुगतान के साथ उक्त उल्लंघनों को कंपाउंड कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप, उपर्युक्त उल्लंघन के संबंध में कंपनी के खिलाफ फेमा के प्रावधानों के तहत चल रही निर्णायक कार्रवाई के साथ-साथ आगे की कानूनी कार्रवाई भी समाप्त हो गई है।

--आईएएनएस

डीके/डीकेपी

(This content is sourced from a syndicated feed and is published as received. Punjab Kesari assumes no responsibility or liability for its accuracy, completeness, or content.)

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