रूस में लागू होने जा रहा 'वेल्थ टैक्स',अमीरों पर अधिक टैक्स लगाने वाले बिल को मिली राष्ट्रपति पुतिन की मंजूरी
Russia Wealth Tax: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के बीच वित्त जुटाने के इरादे से अमीरों पर अधिक आयकर लगाने वाले विधेयक पर शुक्रवार को हस्ताक्षर कर दिए।
Highlights:
- रूस में वेल्थ टैक्स को मिली मंजूरी
- अमीरों से अतिरिक्त टैक्स जुटाने वाले बिल को मिली राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मंजूरी
- यूक्रेन और रूस जारी युद्ध को लेकर फंड जुटाने की कवायद में है शामिल
पुतिन की अनुशंसा मिलते ही यह विधेयक कानूनी रूप ले चुका है। अब अमीरों पर ज्यादा कर लगाने का रास्ता साफ हो गया है।
इस कानून में 13 प्रतिशत तक लगेगा अमीरों पर टैक्स
इस कानून में 24 लाख रूबल (27,500 डॉलर) तक की आय पर 13 प्रतिशत कर लगाने का प्रावधान किया गया है। लेकिन उससे अधिक आय पर कर की दर बढ़ती जाएगी। पांच करोड़ रूबल (573,000 डॉलर) से अधिक आय के लिए अधिकतम दर 22 प्रतिशत होगी।
इस आशय के विधेयक को रूसी संसद ने दो दिन पहले ही मंजूरी दी थी। संसद के निचले सदन ‘स्टेट ड्यूमा’ और ऊपरी सदन ‘फेडरेशन काउंसिल’ ने बुधवार को इस विधेयक को पारित किया था।
पिछली व्यवस्था से माना जा रहा बड़ा बदलाव
इस कानून में व्यक्तिगत आय पर बढ़ते हुए कर की परिकल्पना की गई है। यह एकसमान दर वाले आयकर की पिछली व्यवस्था से एक बड़ा बदलाव है। वर्ष 2001 में लागू की गई एकसमान दर ने लंबे समय तक राजस्व संग्रह बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई।
विधेयक में कंपनियों के लिए भी 20 प्रतिशत से बढ़कर 25 प्रतिशत तक किया गया दर
विधेयक में कंपनियों के लिए भी आयकर दर को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का प्रावधान है।
नई कर दरों के लागू होने से वर्ष 2025 में रूसी सरकार को 2.6 लाख करोड़ रूबल (29 अरब डॉलर) का अतिरिक्त राजस्व मिलने का अनुमान है।
हालांकि पुतिन पहले कह चुके हैं कि आयकर दर में बढ़ोतरी का रूस के सिर्फ 3.2 प्रतिशत करदाताओं पर ही असर पड़ेगा।
तेल द्वारा आने वाले राजस्व पर कम कर रहा रूस निर्भरता
सलाहकार कंपनी मैक्रो-एडवाइजरी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्रिस वीफर ने करों में वृद्धि को तेल राजस्व पर रूस की निर्भरता को कम करने की कोशिशों का हिस्सा बताया। पश्चिमी देश यूक्रेन पर रूस की सैन्य कार्रवाई के बाद से ही रूसी तेल निर्यात के खिलाफ प्रतिबंधों को कड़ा कर रहे हैं।