SC का जम्मू-कश्मीर में पाबंदियां हटाने का निर्देश देने से इनकार, दो सप्ताह बाद होगी सुनवाई
09:25 AM Aug 13, 2019 IST
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सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को रद्द करने के बाद लगाए गए प्रतिबंधों को तत्काल हटाने का कोई निर्देश देने से मंगलवार को इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह राज्य में स्थिति सामान्य होने का इंतजार करेगा और इस मामले पर दो सप्ताह बाद विचार करेगा।
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की तीन सदस्यीय खंडपीठ कांग्रेस कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पूनावाला ने संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को रद्द किए जाने के बाद जम्मू और कश्मीर में पाबंदियां लगाने तथा कठोर कदम उठाने के केन्द्र के फैसले को चुनौती दी है।
पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति बहुत ही संवेदनशील है और इस क्षेत्र में हालात सामान्य बनाने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वहां जनहानि न हो।
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