श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में SC ने सुनवाई 10 नवंबर तक टाली
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि भूमि विवाद से संबंधित मामले को 10 नवंबर के लिए स्थगित कर दिया। जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया की पीठ ने मामले को स्थगित कर दिया। शुरुआती सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से भूमि विवाद मामले से संबंधित अदालत में चल रहे मुकदमों का विवरण देने का निर्देश दिया।
मस्जिद ईदगाह ने हाई कोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती
प्रबंधन ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह समिति ने शीर्ष अदालत में अपील दायर कर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी, जिसने मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि भूमि विवाद से संबंधित सभी याचिकाओं को जिला न्यायालय मथुरा, उत्तर प्रदेश से अपने पास स्थानांतरित कर लिया। यह याचिका कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह ने वकील आरएचए सिकंदर के माध्यम से दायर की थी।
जानिए क्या है कृष्ण जन्मभूमि विवाद
लखनऊ की रहने वाली रंजना अग्निहोत्री ने श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया था। अग्निहोत्री ने अपने कानूनी मुकदमे में कृष्ण जन्मभूमि में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की थी। मथुरा अदालत में दायर मुकदमे में भगवान कृष्ण के जन्मस्थान के पास कटरा केशव देव मंदिर के 13.37 एकड़ परिसर में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर 1669-70 में बनाई गई मस्जिद को हटाने की मांग की गई थी।
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