Swati Maliwal Assault Case: दिल्ली पुलिस की टीम ने सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास से जब्त किया लैपटॉप और सीसीटीवी डीवीआर
Swati Maliwal Assault Case: दिल्ली पुलिस की एक टीम ने रविवार (19 मई) को आप सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट मामले (Swati Maliwal Assault Case) में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास से एक लैपटॉप और सीसीटीवी डिजिटल वीडियो रिकॉर्ड (डीवीआर) जब्त किया। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री आवास से कुछ दस्तावेज भी अपने साथ ले गई।
Highlights:
- दिल्ली पुलिस सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची है
- दिल्ली पुलिस सीएम अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया
- दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया
स्वाति मालीवाल का दावा, मारपीट की घटना का सीसीटीवी फुटेज गायब हो गया
मालीवाल ने दावा किया कि 13 मई की घटना का सीसीटीवी फुटेज 'गायब' हो गया है और संपादित वीडियो जारी किए जा रहे हैं। केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को शनिवार को मारपीट मामले में सीएम आवास से उठाया गया और गिरफ्तार कर लिया गया।
"पहले विभव ने मुझे बेरहमी से पीटा। उसने मुझे थप्पड़ मारा और लात मारी। जब मैंने खुद को छुड़ाया और 112 नंबर पर फोन किया, तो वह बाहर गया, सुरक्षाकर्मियों को बुलाया और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मैं चिल्ला रही थी और सुरक्षा को बता रही थी कि विभव ने मुझे बेरहमी से पीटा है।" "वीडियो का वह लंबा हिस्सा संपादित किया गया है। मालीवाल ने दावा किया, जब मैं सुरक्षा को बता-बताकर तंग आ गई तो केवल 50 सेकंड का वीडियो जारी किया गया।
पुलिस हिरासत की मांग करने वाली याचिका के अनुसार, सीएम आवास के एक जूनियर इंजीनियर ने यह स्वीकार करने के बाद कि उस स्थान तक उसकी पहुंच नहीं थी, जहां डीवीआर और सीसीटीवी कैमरे लगे थे, भोजन कक्ष का एक वीडियो प्रदान किया, लेकिन बाद में यह पाया गया कथित घटना के समय रिक्त।
विभव कुमार को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया
दिल्ली की एक अदालत ने मालीवाल के कथित हमले के मामले में बिभव कुमार को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के सहयोगी की 7 दिन की हिरासत मांगी थी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और विभव के वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था और शनिवार देर रात फैसला सुनाया।
पुलिस ने शनिवार को बिभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया और बाद में दिल्ली की एक अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को "निष्फल" पाया। बाद में कुमार को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।
पुलिस ने अपने वकील के माध्यम से हमले के मामले में पूछताछ के लिए कुमार की सात दिन की हिरासत मांगी थी। आरोप है कि केजरीवाल के निजी सहायक कुमार ने 13 मई की सुबह सीएम आवास पर मालीवाल के साथ मारपीट की।
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