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वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन के लिए आज लोकसभा में दो बिल पेश करेगी सरकार, सदन में हंगामे के आसार

08:49 AM Aug 08, 2024 IST
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वक्फ बोर्ड को मिले असीमित अधिकारों को कम कर इसकी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और इसमें मुस्लिम महिलाओं समेत मुस्लिम समाज के अन्य पिछड़े वर्ग, शिया, सुन्नी, बोहरा और आगाखानी जैसे वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए केंद्र सरकार आज दो महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में पेश करने जा रही है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू लोकसभा में आज वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन से जुड़े दो अहम विधेयकों को पेश करने जा रहे हैं। लोकसभा की कार्यसूची के एजेंडे के अनुसार, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू वक्फ विधेयक 2024 और मुसलमान वक्फ विधेयक 2024 को लोकसभा में पेश करेंगे।

मुसलमान वक्फ कानून 1923 को समाप्त किया जाएगा



पहले बिल के जरिए वक्फ कानून 1955 में महत्वपूर्ण संशोधन लाए जाएंगे, वहीं दूसरे बिल के जरिए मुसलमान वक्फ कानून 1923 को समाप्त किया जाएगा। इससे पहले अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू 18 फरवरी 2014 को मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार के कार्यकाल में राज्यसभा में पेश किए गए वक्फ संपत्ति से जुड़े कानून को वापस लेने का विधेयक राज्यसभा में पेश करेंगे। वक्फ कानून में संशोधन के मोदी सरकार के प्रयासों का जिस तरह से विरोध किया जा रहा है, उसे देखते हुए दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा होना तय माना जा रहा है। लोकसभा की कार्यसूची के अनुसार, गुरुवार को केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति को प्रतिनिधित्व देने वाले विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव भी सदन में रखेंगे।

पुराने बिल को राज्यसभा से लिया जाएगा वापस



गुरुवार को पुराने वक्फ बिल 2014 को राज्यसभा से वापस लिया जाएगा। इसमें 2014 में राज्यसभा में संशोधित किया गया था। इसके साथ ही अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू नए वक्फ संशोधन बिल को दोपहर 1 बजे लोकसभा में पेश करेंगे। इससे पहले ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और AIMIM ने मुस्लिम वोटबैंक के लिए विरोध शुरू कर दिया है। इस संशोधन के होने से वक्फ बोर्ड की मनमानी पर नकेल कसी जा सकेगी। किसी भी जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले उसका वेरिफिकेशन करना जरूरी हो जाएगा। मजिस्ट्रेट की निगरानी में संपत्ति की जांच होगी।  मोदी सरकार 1923 के वक्फ कानून को नए संशोधनों के साथ समाप्त करने की योजना बना रही है। 1995 के वक्फ एक्ट में 44 संशोधन किए जाएंगे, जिनके तहत वक्फ बोर्ड के नाम और संरचना में बदलाव किया जाएगा, ताकि वक्फ बोर्ड के मनमाने दावों को रोका जा सके। वक्फ बोर्ड को अपनी विशाल संपत्ति से होने वाली आय की जानकारी भी देनी होगी। संशोधनों के बाद, वक्फ बोर्ड सरकारी संपत्तियों पर कब्जा नहीं कर सकेगा और रजिस्टर्ड संपत्तियों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी।

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