असम में एक से अधिक शादी करने वालों को सरकारी नौकरी से किया जाएगा बर्खास्त, कल्याणकारी योजनाओं पर भी लगेगी रोक
Assam Polygamy Policy : असम की भाजपा सरकार ने बहुविवाह के खिलाफ जंग में अब तक का सबसे बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार को विधानसभा में 2026-27 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जयंता मल्ला बरुआ ने बहुविवाह करने वालों पर ऐसा प्रस्ताव रखा जिससे हड़कंप मच गया है।
एक से अधिक शादी करने वालों की खैर नहीं

सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि अगर राज्य का कोई भी सरकारी कर्मचारी बहुविवाह का दोषी पाया जाता है, तो उसे सीधे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, आम जनता में भी जो लोग इस प्रथा का पालन करेंगे, उन्हें असम सरकार की किसी भी कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
महिला सशक्तिकरण और लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए लाया गया यह कड़ा नियम असम सेवा नियम, 1964 में संशोधन करके लागू किया जाएगा।
योजनाओं के लाभ पर पूरी तरह रोक

वित्त मंत्री बरुआ ने बजट भाषण में साफ किया कि ईमानदारी और जिम्मेदार नागरिकता को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। नए प्रस्ताव के तहत, केवल बहुविवाह ही नहीं, बल्कि किसी भी आपराधिक कानून के तहत दोषी ठहराया गया कोई भी व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।
इसके अलावा, असम विधानसभा में पिछले साल ही 'बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025' पारित किया गया था। इस कानून का मकसद पहली शादी के वैध रहते हुए दूसरी शादी करने वालों को रोकना है। इसमें दोषी पाए जाने पर सात साल तक की कैद और भारी जुर्माने का कड़ा प्रावधान पहले से ही तय है।
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