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क्या है उन 4 विधेयकों में ? जिसके लिए संसद में विशेष सत्र ला रही केंद्र सरकार

10:10 AM Sep 14, 2023 IST
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18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के बीच केंद्र सरकार संसद में विशेष सत्र बुला रही है यह विशेष सत्र उसे बिल्डिंग में बिठाया जाएगा जिसका उद्घाटन हाल ही में किया गया जिसको अब नहीं संसद के नाम से जाना जाता है। इस पांच दिवसीय बैठक के दौरान कई विशेष मुद्दों पर चर्चा किए जाएंगे साथ ही कुछ ऐसे फैसले लिए जाएंगे जो इतिहास को बदल दे। केंद्र सरकार ने 13 सितंबर की शाम को इस सत्र के बुलाने की असल वजह को स्पष्ट कर दिया केंद्र सरकार के मुताबिक व देश की आजादी के बाद संविधान सभा के गठन से लेकर 75 सालों तक कि देश की यात्रा उसकी उपलब्धियां अनुभव स्मृतियां और सिख पर चर्चा करने वाली है। इन सभी के अलावा ऐसे चार बिल है जिनको सरकार लोकसभा में चर्चा करने के लिए पारित करना चाहती है जिसमें इन विधेयकों  में सरकार एडवोकेट 2023 को लोकसभा के अंदर पेश करने वाली। जिसमें एक प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 भी लोकसभा के अंदर पेश किया जाने वाला है। 
क्या हैं वो बिल  ? 
इन दो बिलों के अलावा डाकघर विधायक 2023 और मुख्य निर्वाचन आयुक्त बिल भी चर्चा का विषय बनेंगे। बता दे की 18 सितंबर से शुरू होने वाले बिलों में एक ऐसी खासियत है जिनको पास करने के लिए सरकार ने इंतजार नहीं किया बल्कि उसके लिए उन्होंने सीधा संसद में विशेष सत्र बुला दिया। चलिए जानते हैं कि इन विधेयकों  क्योंकि खास बात क्या है? 
एडवोकेट संशोधन विधेयक 2023
इस विधायक में एक ऐसा प्रावधान है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय जिला न्यायाधीश सत्र न्यायाधीश जिला मध्य स्टेट और राज्यसभा अधिकारी दलालों की सूची बना और प्रकाशित कर सकते हैं वही कानून की पढ़ाई और कानूनी प्रशासन में आवश्यक परिवर्तन के लिए भी इस विधेयक के अनुसार सरकार बड़ा कदम उठा सकती है। 
प्रेस और आवाधनिक पंजीकरण विधेयक 2023
मानसून सत्र के दौरान ही सरकार ने इस विधेयक को राज्यसभा से पास कर लिया था वहीं अगर यह बिल लोकसभा के अंदर पास हो जाता तो लोगों को कई सुविधाएं मिलती। इस बिल के अनुसार समाचार पत्र और पत्रिकाओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आसान हो जाएगी और यदि आप अखबार शुरू करना चाहते हैं तो आप जिला कलेक्टर के पास आवेदन कर सकते हैं।
डाकघर विधेयक 2023 क्या है ये? 
इस विधेयक को साल 2023 में ही राज्यसभा के अंदर पेश किया गया था और यह विधेयक 1898 में बने पुराने अधिनियम की जगह लेने वाला है। इस विधेयक के अनुसार डाकघर को पत्र भेजने के साथ-साथ पत्र प्राप्त करने, एकत्र करने,  भेचने और वितरित करने जैसी आकस्मिक सेवाओं के विशेष अधिकार को खत्म करना है। 
मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023
इस विधेयक के अनुसार सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव करने के उद्देश्य राज्यसभा के मानसून सत्र में ही दिए थे जान का कहना था कि संविधान के अनुच्छेद 324 में कोई संसदीय कानून नहीं था इसलिए सरकार अब इस समस्या को खत्म करने के लिए इस विधेयक का निर्माण करना चाहती है।
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